हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन वाले लोगों को सस्ते और आधुनिक आवास प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरूआत की गई है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत लोग ऐसे है जो अभी तक कच्चे घरो में रह रहे है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना पकका मकान बनाने में असमर्थ है उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा ताकि गरीब लोग आसानी से अपना घर बना सकें।
यदि आप भी हिमाचल प्रदेश के निवासी है और पकके मकान की सुविधा प्राप्त चाहते है तो आप Mukhyamantri Awas Yojana की जानकारी प्राप्त करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। सभी जानकारी जैसे – उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज और योजना के तहत मिलने वाली राशि आदि सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पूरा पढ़े।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना
केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को अपना पकका मकान देने के लिए प्रधानमत्री आवास योजना को शुरू किया गया है। जिसके तहत देश में सभी गरीब परिवारों आवास उपलब्ध कराया जाता है परन्तु अभी भी हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही मिला है राज्य के ऐसे गरीब और बीपीएल परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार MMAY के माध्यम से बीपीएल वर्ग के परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु 1,50,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Awas Yojana के तहत अकेली महिला, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, परिवार में कुष्ठ या कैंसर पीड़ित, विकलांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्ति, सेवा के दौरान शहीद हुवे सेना, अर्द्धसेना या पुलिसकर्मी की विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी।
Highlights of HP Mukhyamantri Awas Yojana
योजना का नाम | Himachal Pradesh Mukhyamantri Awas Yojana |
शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
उद्देश्य | मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज के बीपीएल परिवार |
प्रोत्साहन राशि | 1,50,000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | mmay.hp.gov.in or ud.hp.gov.in |
मुख्यमंत्री आवास योजना हिमाचल प्रदेश का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवार तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ते और आधुनिक आवास प्रदान करना है। इसका लक्ष्य है कि वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो अपन घर नही बना पा रहे हैं, उन्हें उचित आवास का अधिकार उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से, गरीब वर्ग के लोगों को आरामदायक और सुरक्षित आवास प्रदान करने से साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सहारा भी मिलता है। यह योजना विशेषकर उन लोगों को ध्यान में रखती है जो अपने घर बनवाने या मरम्मत करवाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जिन्हें अपनी आवास समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के माध्यम से गरीबी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले आवासों की पहुंच प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री आवास योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- इस योजना को हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सस्ते और उचित आवास का लाभ मिलता है।
- इस आवास योजना का लाभ उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो अपने लिए उचित आवास नहीं बनवा सकते हैं या जिनके पास अपना आवास नहीं है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी को पक्का मकान बनाने हेतु 1,50,000/- रूपये की आर्थिक सहायत प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के बीपीएल वर्ग के परिवार ही उठा सकते है।
- योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 3 किस्तों में दिया जाता है।
- घर का काम शुरू करने पर पहली क़िस्त 65,000/- रूपये दिए जायेंगे।
- मकान की छत बनाने के लिए दूसरी क़िस्त में 45,000/- रूपये दिए जायेंगे।
- घर का पूरा होने के बाद मरम्मत के लिए तीसरी क़िस्त 40,000/- रूपये दिए जायेंगे।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभार्थी को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता के अलावा मनरेगा योजना के तहत 95 दिन का काम भी दिया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवास केवल परिवार की महिला के नाम ही मंजूर किये जायेंगे, महिला न होने पर पुरुष के नाम मंजूरी दे दी जाएगी।
- पक्का घर बनाने हेतु 1,50,000/- रूपये की सहायता मुख्यमंत्री आवास योजना आवेदन पत्र को भर कर प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन पत्र जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय या ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध है।
आवास योजना के तहत मिलने वाली क़िस्त
किस्त | विवरण | क़िस्त राशि |
पहली क़िस्त | घर का कम शुरू करने के लिए | 65,000/- रूपये। |
दूसरी क़िस्त | छत्त बनाने के लिए | 45,000/- रूपये। |
तीसरी क़िस्त | मरम्मत के लिए | 40,000 रूपये |
प्राथमिकता वाले लाभार्थी
- अकेली महिला
- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति
- परिवार में कुष्ठ या कैंसर पीड़ित होने पर
- परिवार में विकलांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्ति होने पर
- सेवा के दौरान शहीद हुवे सेना, अर्द्धसेना या पुलिसकर्मी की विधवा
पदाधिकारियों का जिलेवार संपर्क विवरण
जिला | संपर्क विवरण |
बिलासपुर | 01978-222668 9817050009 dpo-bil-hp@nic.in |
चम्बा | 01899-226166 9418130205 dpo-cha-hp@nic.in |
हमीरपुर | 01972-222702 9418888801 dpo-ham-hp@nic.in |
धर्मशाला | 01892-223316 9816088703 dpo-kan-hp@nic.in |
कुल्लू | 01902-222870 8988107881 dpo-kul-hp@nic.in |
मण्डी | 01905-225212 9418304937 dpo-man-hp@nic.in |
शिमला | 0177-2808399 8894074634। dpo-shi-hp@nic.in |
सिरमौर | 01702-224219 9418026687 dpo-sir-hp@nic.in |
सोलन | 01792-223702. 7018212114. dpo-sol-hp@nic.in |
ऊना | 01975-226057 9418103777 dpo-una-hp@nic.in |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बीपीएल वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए।
- आवेदक के पास घर बनाने के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए।
- आवास केवल परिवार की महिला के नाम ही मंजूर किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको जिला योजना पदाधिकारी या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को सही – सही दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजो को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र को सभी दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आवेदन पत्र लिया गया था।
- फिर योजना पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
- तथा सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा स्थल का निरक्षण भी किया जायेगा।
- उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना में घर बनाने हेतु मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए चुने गए लाभार्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी।
- लाभार्थी अपना नाम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में जिला योजना विभाग के कार्यालय में जाकर देख सकते है।
- आपका चयन होने पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचित कर दिया जायेगा।
- जिला योजना विभाग के कार्यालय या जिला योजना पदाधिकारी के माध्यम से लाभार्थी अपने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन की स्थिति ज्ञात कर सकते है।