आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के लिए किसान कितना महत्वपूर्ण है। किसान ही वह व्यक्ति है जो हमारे देश को अन्न प्रदान करता है। भारत देश में किसानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और इन्हीं किसानों के विकास के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करती है। इन सभी योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों का विकास और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को ऋण से मुक्त करने का कार्य करेगी।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार हरियाणा के कर्जदार किसानों एवं भूमि विकास बैंक के सदस्यों द्वारा लिया गया ऋण का एकमुश्त भुगतान करने पर 31 मार्च तक के बकाया ब्याज पर छूट प्रदान करेगी। यह योजना केवल हरियाणा राज्य के किसानों के लिए है। यदि आप हरियाणा राज्य के किसान हैं और कर्जदार भी हैं तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के द्वारा Haryana Ek Must Niptaan Yojana के बारे में बताएंगे, इस योजना के मुख्य विचार, उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। कृपया आप हमारे इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढें।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को 5 अगस्त को शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सभी कर्जदार किसानों एवं सदस्यों को प्राप्त होगा। यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी को एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च तक के बकाया ब्याज पर पूरे 100% की छूट दी जाएगी। साथ ही जुर्माना ब्याज को भी माफ़ किया जाएगा। इस के साथ सरकार 50% का बकाया ब्याज भी माफ़ करेगी। इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा पाएंगे जिन्हें बैंक द्वारा 31 मार्च को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था।
Highlights of Haryana Ek Must Niptaan Yojana
योजना का नाम | हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना |
किसके द्वारा शुरू किया गया | हरियाणा सरकार द्वारा |
किसके द्वारा पेश किया गया | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के सभी कर्जदार किसान |
उद्देश्य | किसानों को एकमुश्त ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च की जाएगी |
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का उद्देश्य
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे कर्जदार किसान जिनको बैंक द्वारा 31 मार्च को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था उनको एकमुश्त ऋण राशि का भुगतान करने के लिये प्रोत्साहित करना है। राज्य में ऐसे कई किसान हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और उन्हें उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान किया जाता है तो उन्हें 31 मार्च तक बकाया ब्याज पर 100% की छूट प्रदान की जाएगी और साथ ही उनके 50% का बकाया कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। यदि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जुर्माना ब्याज है तो वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ जिला कृषि, भूमि विकास बैंक ओर जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कर्जदार किसानों को ही प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के लाभ और विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना को 5 अगस्त को शुरू किया गया था।
- इस योजना का लाभ जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सभी कर्जदार किसानों एवं सदस्यों को प्राप्त होगा।
- यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी को एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च तक के बकाया ब्याज पर पूरे 100% की छूट दी जाएगी।
- सरकार किसानों का जुर्माना ब्याज भी माफ़ करेंगी।
- इस के साथ सरकार 50% का बकाया ब्याज भी माफ़ किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा पाएंगे जिन्हें बैंक द्वारा 31 मार्च को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था।
Haryana Ek Must Niptaan Yojana Eligibility
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकेंगे।
- हरियाणा के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कर्जदार किसान एवं सदस्य ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जिसे भी किसान को सरकार द्वारा 31 मार्च को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था केवल वही किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- ऋण से संबंधित कागजात
- मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया?
हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना हरियाणा के कर्जदार किसानों के लिए शुरू की गई है। सरकार इस योजना के माध्यम से हरियाणा के कर्जदार किसानों एवं भूमि विकास बैंक के सदस्यों द्वारा लिया गया ऋण का एकमुश्त भुगतान करने पर 31 मार्च तक के बकाया ब्याज पर छूट प्रदान करेगी। लेकिन अभी सरकार द्वारा इस योजना के आवेदन के लिए किसी भी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं प्रदान की गई है। जब भी सरकार एवं अधिकारियों द्वारा इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। कृपया आप हमसे जुड़े रहें।
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