हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि विवाह हमारे देश में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण कल्याण कार्यों में से एक है। भारत में विवाह एक प्रकार का समारोह है जो दो परिवारों के बीच मनाया जाता है। परन्तु कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपना विवाह धूम – धाम से नही कर पाते है। इसीलिए वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को विवाह हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना का शुभारम्भ किया गया है । आज इस लेख के माध्यम से हम आपको Karnataka Saptapadi Vivah Yojana की सभी जानकारी साझा करेंगे। इस लेख में, आपको योजना के लिए पात्रता मानदंड, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, आवश्यक दस्तावेज और अन्य सभी विवरण प्रदान कर रहे है। क्रप्या आप हमारे इस लेख को अंत तक पूरा पढ़िए ।
कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना को सामूहिक विवाह योजना भी कह सकते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, कर्नाटक सरकार ने अपने निवासियों से वादा किया है कि इस योजना के तहत सभी पात्र लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी । यह योजना सामाजिक वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के विवाहों को सहायता प्रदान करने के लिए है। वे उम्मीदवार जो अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर भव्य विवाह नहीं कर सकते है, उन्हें सामूहिक विवाह की सुविधा प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत, विवाह करने वाले योग्य जोड़े को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। इस योजना के तहत, विवाह के लिए आवेदन करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । जिससे वे अपने विवाह संबंधित खर्चों का सामर्थ्य प्राप्त कर सकें।
Highlights of Karnataka Saptapadi Vivah Yojana
योजना का नाम | Karnataka Saptapadi Vivah Yojana |
किसने लांच की | बीएस येदियुरप्पा |
वर्ष | 2024 |
कार्यान्वयन की तिथि | जनवरी 2020 |
उद्देश्य | विवाह हेतु सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | कमजोर वर्ग के परिवार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
विवाह तिथि | 26 अप्रैल और 24 मई |
कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विवाहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, सरकार उन लोगों की मदद करेगी जो विवाह संबंधित वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तथा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस योजना का लक्ष्य विवाह संबंधित आर्थिक दिक्कतों को कम करने और समाज के अधिक विनम्र वर्ग के लोगों को उनके विवाह संबंधित सपनों को पूरा करने में मदद करना है ।
लाभ
- कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना का शुभारम्भ किया गया है ।
- इस योजना का एक मुख्य लाभ राज्य के गरीब लोगों के लिए सामूहिक विवाह का कार्यान्वयन है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को अपने वित्तीय खर्चों को चलाने के लिए कुल 55000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह संबंधित आर्थिक दिक्कतों की सहायता प्रदान की जाएगी ।
- इस योजना से, समाज के अधिक विनम्र वर्ग के लोगों को उनके विवाह संबंधित सपनों को पूरा करने में मदद मिलती है।
- कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को कर्नाटक राज्य के निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आर्थिक स्थिति गरीब होनी चाहिए।
- विवाह करने वाले दूल्हे की अधिकतम आयु सीमा 21 और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- विवाह तभी होगा जब दूल्हा और दुल्हन के माता-पिता दोनों समारोह में उपस्थित होंगे।
- जो प्रेम विवाह कर रहे हैं। उन्हें योजना के अंतर्गत पात्र नही माना जायेगा ।
- यह योजना केवल हिंदू धर्म के विवाहों के लिए लागू है।
- योग्यता के अनुसार आय और परिवार की संरचना का सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
Karnataka CM 1 lakh Housing Scheme
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पते का प्रमाण
- आयु प्रमाण
- धर्म प्रमाण पत्र
- अनुमति पत्र
कर्नाटक सप्तपदी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया?
- जो उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में है।
- इसलिए, यदि कोई आवेदक इस योजना में अपना नामांकन कराना चाहता है, तो उसे पहले उन मंदिरों की सूची की जांच करनी होगी जो योजना से प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।
- फिर आवेदक को निकटतम मंदिर में जाना चाहिए।
- इसके बाद मंदिर प्राधिकरण द्वारा आवेदक को एक नामांकन फॉर्म प्रदान किया जायेगा।
- अब आवेदक को वर और वधू का विवरण भरना होगा।
- साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे ।
- इसके बाद आवेदक को उसी मंदिर कार्यालय में फॉर्म जमा कर देना है।
- चयनित आवेदकों की सूची निर्धारित तिथि से पहले जारी कर दी जाएगी।
Karnataka Ganga Kalyana Scheme
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