जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे केंद्र और राज्य सरकार देश के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। इन सभी योजनाओं का संचालन कर सरकार देश के नागरिको का विकास चाहती है। प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य के नागरिको को बेहतर जीवन प्रदान करना चाहती है। सरकार देश के किसान और पशुपालकों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए एक नई योजना की शुरूआत की गई है जिसका नाम प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना है।
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सरकार पशुपालकों और किसानों को केवल स्वदेशी नस्ल की गाय पालने पर ही प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और एक पशुपालक हैं तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।आज इस लेख के द्वारा हम आपको UP Pragatishil Pashupalak Protsahan Yojana के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इस योजना के मुख्य विचार, उद्देश्य, योजना के लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। कृपया आप हमारे इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढें।
प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 24 जून 2024 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से सरकार उत्तर प्रदेश के पशु पालकों को स्वदेशी गाय पालने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। सरकार द्वारा डेयरी किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उच्च उत्पादकता वाली देसी गायों को पालने पर 10 से 15 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पशु पालकों को अधिकतम 2 देशी नस्ल की गायों को पालना होगा। इस योजना से पशु पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह अपना जीवन स्तर को बेहतर बना पाएंगे। इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजेगी। आवेदक के पास स्वयं का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
Highlights of mukhyamantri pragatisheel pashupalak protsahan yojana
योजना का नाम | प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा |
किसके द्वारा पेश किए गई | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
कब शुरू की गई | 24 जून 2024 को |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के पशु पालक |
उद्देश्य | पशुपालकों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना |
लाभ | प्रोत्साहन राशि |
गाय पालने पर प्रोत्साहन राशि | 10 से 15 हजार रुपये |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
उत्तर प्रदेश प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य में देसी गाय की नस्ल पालने के लिए पशु पालक को प्रोत्साहित करना है। सरकार इस योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे कि गौ पालन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इस योजना से पशुपालक की आय में भी वृद्धि आएगी जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। सरकार देसी गाय की खरीद पर 40 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। और गाय पालने पर 10 हजार से 15 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना प्रोत्साहन राशि लिस्ट
गाय की नस्ल | प्रतिदिनदूध | प्रोत्साहन राशि | प्रतिदिन दूध | प्रोत्साहन राशि | ||||
साहिवाल, गीर, गाय, थारपारकर | 8 से 12 लीटर | 10 हजार रुपए | 12 लीटर से अधिक | 15 हजार रुपए | ||||
हरियाणा प्रजाति की गाय | 6 से 10 लीटर | 10 हजार रुपए | 10 लीटर से अधिक | 15 हजार रुपए | ||||
गंगातीरी प्रजाति | 6 से 8 लीटर | 10 हजार रुपए | 8 लीटर से अधिक | 15 हजार रुपए |
मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 24 जून को किया गया था।
- इस योजना के माध्यम से सरकार उत्तर प्रदेश के पशु पालकों को स्वदेशी गाय पालने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
- सरकार द्वारा डेयरी किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उच्च उत्पादकता वाली देसी गायों को पालने पर 10 से 15 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- पशु पालकों को अधिकतम 2 देशी नस्ल की गायों को पालना होगा।
- इस योजना से पशु पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह अपना जीवन स्तर को बेहतर बना पाएंगे।
- मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजेगी।
- आवेदक के पास स्वयं का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
Pragatishil Pashupalak Protsahan Yojana के लिए पात्रता मापदंड
- जो भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभ केवल किसानों एवं पशुपालकों को ही प्रदान किया जाएगा।
- लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का पशुपालक होना चाहिए।
- यदि कोई पशुपालक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और गंगातीरी प्रजाति की गाय लेते हैं तब भी वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान आई डी कार्ड
- गाय खरीदने का पुख्ता सबूत
- प्रतिदिन दूध उत्पादन का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है। सरकार ने यह योजना उत्तर प्रदेश के किसान एवं पशुपालकों के लिए शुरू की है। अभी सरकार ने केवल इस योजना की घोषणा की है। इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की आवेदन प्रक्रिया के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं प्रदान की गई है। जब भी सरकार या अधिकारियों द्वारा इस योजना की आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कोई खबर आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। कृपया आप हमसे जुड़े रहें।
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