मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन फॉर्म, पात्रता व लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को राज्य में चलाया जा रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत हर उम्र के दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। ताकि दिव्यांग जनो को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइये दोस्तों आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana की सभी जानकारी अपने आर्टिकल के माध्यम से देने जा रहें हैं। योजना से जुडी सभी जानकरी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

राज्य में इस योजना को वर्ष 2013 से चलाया जा रहा हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना में किसी भी आयु के 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियो को हितलाभ दिया जाता है जिसमें अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निशक्कता, कुष्ठरोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक रोगी आदि को शामिल किया गया हैं। साथ ही इस योजना का लाभ विकलांग महिला एंव पुरूष दोनों को दिया जा रहा हैं। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति अगर 8 वर्ष का है तो उसे 250 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। 8 वर्ष से 54 वर्ष के बीच के सभी दिव्यंगों को 500 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 55 से 59 वर्ष के बीच के सभी दिव्यंगों को 750 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। 60 से 74 वर्ष के बीच के सभी दिव्यंगों को 1000 रूपए की पेंशन दी जाती है।

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension Yojana का संक्षिप्त विवरण

योजना का नाममुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
राज्यराजस्थान
संबंधित विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन ऑनलाइन
लाभार्थी40 प्रतिशत विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति
लाभजीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता
अधिकारिक वेबसाइट

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना क्या है?

दोस्तों हम आपको बता दें की यह योजना एक सरकारी योजना हैं, जिसको राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा, इस योजना का लाभ राज्य के बौने लोगो व दिव्यांग लोगो को पेंशन राशि व आर्थिक सहायता के रूप मे दिया जा रहा हैं। परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस पेंशन योजना का लाभ केवल 40% या इससे अधिक विकलांग व्यक्ति को ही दिया जाएगा। इसलिए विकलांग का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए जो कि किसी भी मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रमाणित होना चाहिए। जो लोग इस श्रेणी मे आते है और उनके पास विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं है वे पहले अपना सर्टिफिकेट बना ले और जिनके पास सर्टिफिकेट है वे इसके लिए आवेदन कर सकते है।

उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को सुविधा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि सभी नागरिकों का कल्याण किया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। साथ ही राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार करना हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के दिव्यांगजन को जीवन यापन करने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने पेंशन राशि प्रदान करना हैं। ताकि पेंशन राशि का लाभ प्रदान कर दिव्यांग नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। साथ ही लाभार्थी को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राजस्थान पेंशन सम्मान योजना की विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया हैं।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना की देखरेख की जा रही है।
  • प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना के अंतर्गत अंधता, अल्प दृष्टि, चलन निशक्ता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हास, मानसिक रोग आदि को शामिल किया गया है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर विकलांग व्यक्ति को किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। वह स्वयं अपने खर्चे कर सकेंगे।
  • राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत विशेष एवं दिव्यांग नागरिकों को हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार की ओर से लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • इसके अलावा यह प्रमाण पत्र 40% और बौने 3 फ़ीट 6 इंच से कम् होने होने का हो और मुख्य चिकत्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र आदि से प्रमाणित होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्राप्त करके दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन करना होगा ,
  • राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निवासी भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि 8 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को 250 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को 750 से 1500 रुपए तक की आर्थिक सहायत प्रदान की जाएगी।

योजना से मिलने वाली राशि का विवरण

महिला

आयु   प्रतिमाह देय वित्तीय हितलाभ
55 साल से कम उम्र750 रुपए
55 से 75 के बीच की उम्र1000 रुपए
75 से अधिक उम्र1250

 पुरुष

आयु   प्रतिमाह देय वित्तीय हितलाभ
58 साल से कम उम्र750 रुपए
58 साल से 74 के बीच की उम्र1000
75 साल से अधिक उम्र1250

पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
  • राज्य के वे नागरिक जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है वे लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक परिवारिक आय 48000 होनी चाहिए।
  • पात्र विशेष योग्यजन पति एवं पत्नी दोनों अलग-अलग रूप में पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते है।
  • जबकि शहरी क्षेत्र की पारिवारिक वार्षिक आय 60,000 रूपए निर्धारित की गई है।
  • राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक निशक्तता से ग्रस्त होने वाले विशेष योग्यजनो को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • 3 फीट या 6 इंच से कम प्राकृतिक रूप से बौने व्यक्ति इस योजना के लाभ के पात्र होंगे।
  • राज्य के सभी आयु के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विकलांग व्यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बौनेपन का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पंचायत समिति या तहसील कार्यालय से निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त करना हैं।
  • यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो जिला कलेक्टर कार्यालय से निशुक्ल आवेदन फॉर्म ले सकते हैं।
  • इसके बाद आपको राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/ से भी फॉर्म का PDF Download कर उसका प्रिंट लेना हैं।
  • फिर आप सावधानीपूर्वक आवेदन भरें।
  • अब आपसे मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ सलंग्न कर दें।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी आवेदन पत्र को विकास अधिकारी या पंचायत समिति कार्यालय में जमा करें।
  • जबकि शहरी क्षेत्रों से आने वाले आपना आवेदन फॉर्म उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
  • आप इस प्रकार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • इसके लिए आपको सबसे पहले राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना हैं।
  • वहां जाने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना हैं।
  • फिर आपको मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना हैं।
  • इसके बाद आपको पोर्टल पर RAJSSP के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • जहां आपसे आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना हैं।
  • आपके द्वारा सभी जानकरी को भरने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
  • अब आपके आवेदन फॉर्म को तहसील/नायब तहसील/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन फार्म को मंजूरी हेतु सब डिविजनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा।
  • इस प्रकार राज्य सरकार की ओर से आपको पेंशन की राशि नियमित रूप से हर महीने आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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