विवाद से विश्वास योजना 2024 क्या है? (Vivad Se Vishwas Scheme)

आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीताराम जी 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश करते समय ने विवाद से विश्वास योजना 2024 की घोषणा की, और इस Vivad Se Vishwas Scheme 2024 का उद्देश्य यह है कि सभी आयकर विवादों के साथसाथ इससे जुड़ी सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्याओं का समाधान किया जा सके। विवादित टैक्स का समाधान होना है, ऐसे में आयकर विभाग की इस योजना से जुड़े सभी जरूरतमंद लोगों के लिए यह राहत की खबर है। इस योजना में भाग लेने वाले सभी डीलरों और व्यवसाय मालिकों को निर्धारित कर का भुगतान करना होगा। यदि वे आज गृह कर जमा करते हैं तो उन्हें जुर्माने और जुर्माने से छूट दी जाएगी, जैसा कि हम इस पोस्ट में बताएंगे। इस निबंध के माध्यम से, हम आपको Vivad se Vishwas Yojana का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेंगे।

विवाद से विश्वास योजना 2024

वित्त मंत्री के मुताबिक, विवाद से विश्वास योजना उन करदाताओं को मदद करेगी जिनके मामले किसी भी कर फोरम में लंबित हैं। है। करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान हो गया है क्योंकि आयकर रिटर्न प्रक्रिया अवैयक्तिक हो गई है। इसके परिणामस्वरूप किसी भी अपील में करदाता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। आज हम आपको Vivad Se Vishwas Yojana 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे। 2 अगस्त, 2024 को वित्त मंत्री ने सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए Vivad Se Vishwas Scheme 2024 का अनावरण किया। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह योजना उन सभी घरेलू अनुबंध विवादों पर लागू होगी जिनमें सरकार या उसके द्वारा नियंत्रित कोई संगठन एक पक्ष है। इसके लिए ठेकेदारों को 31 अक्टूबर तक अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। सरकार के मुताबिक, ठेकेदारों के पास अपना दावा पेश करने के लिए 25 अक्टूबर तक का समय होगा। मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत ठेकेदार को 30 अप्रैल या उससे पहले अदालती आदेश में देय राशि का 85 प्रतिशत तक मिलेगा।

विवाद से विश्वास योजना

Details of Vivad Se Vishwas Yojana 2024

योजना का नाम विवाद से विश्वास स्कीम
भुगतान की तारीक 30 जून, 2020
शुरू की केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा
लॉन्च की तारीक 1 फरवरी 2020
लाभार्थी आयकर दाता

उद्देश्य

इस Vivad Se Vishwas Scheme का प्राथमिक लक्ष्य प्रत्यक्ष कर भुगतान के बारे में मुकदमेबाजी को कम करना है। प्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से विवादित कर मुद्दों को निपटाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की VSVY के तहत व्यवस्थाएं बनाई गईं। करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और जुर्माने से पूरी तरह से मुक्त होंगे। विवाद से विश्वास योजना की बदौलत करदाता मुकदमेबाजी की कठिन प्रक्रिया से बच सकेंगे। यह कार्यक्रम करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास को बेहतर बनाने के साथसाथ करदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट करने में सहायता करेगा।

विवाद से विश्वास योजना के लाभ लेने की समय सीमा

इस योजना के तहत करदाताओं को 31 मार्च 2020 तक अपना टैक्स चुकाना होगा। यदि कोई करदाता 31 मार्च, 2020 के बाद VSVS के तहत भुगतान करता है, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह कार्यक्रम 30 जून, 2020 तक चलेगा। परिणामस्वरूप, सभी आयकरदाता 30 जून, 2020 तक इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, वर्तमान में 4,83,000 प्रत्यक्ष कर मामले कई अपीलीय मंचों पर लंबित हैं। आयुक्त (अपील), आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित, और इस योजना के तहत संभाला जाएगा।

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Vivad Se Vishwas Scheme आवेदन प्रक्रिया क्या है?

जो करदाता इस योजना में भाग लेना चाहते हैं उन्हें समय पर अपना कर चुकाना होगा। इस Vivad Se Vishwas Scheme के अंतर्गत आवेदन कैसे करें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होते ही हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा.

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