सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न योजनाओ का सञ्चालन किया जाता है। जिसके तहत लोगो को लाभ प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा,यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की म्रत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा मृतक व्यक्ति के परिवार को 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि गरीब परिवारों को उनके परिवार के लोगों की मृत्यु के पश्चात आर्थिक समर्थन मिल सके। आज के इस लेख के माध्यम से Rashtriya Parivarik Labh Yojana से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे – उद्देश्य , लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता आदि बता रहे है क्रप्या इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक पूरा पढ़िए।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा Rashtriya Parivarik Labh Yojana का शुभ आरम्भ किया गया है। इस योजना के तहत, जब किसी परिवार का कोई सदस्य मर जाता है। तो मृतक के परिवार को जीवनयापन करने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लोगो की इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत, मृत्यु के पश्चात परिवार को अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए 30,000 रूपये धनराशि देकर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पहले 20,000 रूपये दिए जाते थे , लेकिन वर्ष 2013 से इस धनराशी को बढाकर 30,000 रूपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। यह विभाग इस योजना से सम्बंधित सभी विवरण की जांच करता है।
Highlights of Rashtriya Parivarik Labh Yojana
योजना का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री आदियानाथ योगी जी द्वारा |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | गरीब परिवार को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए धनराशी देकर सहायता करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक |
सहायता राशि | 30,000 रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है, विशेषकर जब किसी परिवार का कोई सदस्य मर जाता है। तो इस योजना के माध्यम से सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि उन्हें मृत्यु के पश्चात आर्थिक बोझ कम हो और वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इसका लक्ष्य गरीब परिवारों को मुखिया की मृत्यु के पश्चात आने वाली आर्थिक संघर्षों से बचाना और उन्हें जीवन की असुरक्षा से हमेशा के लिए मुक्त करना है।
लाभ एवं विशेषताएं
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- इस योजना का सञ्चालन समाज कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।
- समाज कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित सभी विवरण की जांच करता है।
- इस योजना के अंतर्गत, गरीब और वंचित परिवारों को मृत्यु के पश्चात 30,000 रूपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- UP पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ उनको दिया जायेगा, जिनके परिवार के मुखिया की किसी करणवश म्रत्यु हो गई है।
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- म्रत्यु सहायता योजना का लाभ प्रात करने के लिए आपका बैंक खाता होना अनिवार्य है , क्योकि इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली धनराशी को लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत दी जाने वाली धनराशी को आवेदन के पश्चात 45 दिन के अन्दर लाभ दे दिया जायेगा।
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे है।
- इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जायेगा , जिनके परिवार के मुखिया की म्रत्यु हो गई है। और मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच थी।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 46,000 और शहरी क्षेत्र के लिए 56,000 से अधिक नही होनी चाहिए।
दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मुखिया का म्रत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन से पूर्व दिशा – निर्देश
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म के सभी भाग अंग्रेजी में भरे जायेंगे।
- लाभ प्रात करने के लिए आवेदक को किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का खाता नंबर देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए मान्य नही माना जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र तहसील से प्रमाणित किया हुआ होना अनिवार्य है।
- आवेदन कर्ता द्वारा भरा गया आवेदन फार्म को सही माना जायेगा , यदि फार्म में कोई भी गलती पाई गई तो इसके लिए आवेदक स्वय जिम्मेदार होगा।
- आवेदन फार्म से साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अपलोड करना होगा।
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 KB से अधिक नही होना चाहिए और JPG फोर्मेट में होना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा अपलोड किये जाने वाले सभी दस्ताविज़ PDF फोर्मेट में 20 KB से अधिक नही होने चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन + पर क्लिक करके इसके अंतर्गत नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प क्लिक करने पर आपके सामने पंजीकरण फार्म खुलकर आ जायेगा।
- अब आपको इस फार्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे – नाम , जन्म तिथि , निवासी , माता – पिता का नाम , मोबाइल नंबर आदि को सही – सही दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन पूरा हो जायेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने पर आपके सामने नए पेज पर एक फार्म खुलकर आ जायेगा।
- इसमें आपको जिला , खाता नंबर , मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद Search के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन के स्थिति खुलकर आ जाएगी।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प क्लिक करने पर नए पेज पर PDF फाइल खुलकर आ जाएगी।
- इस पीडीऍफ़ फाइल में आप आसानी से शासनादेश देख सकते है।
- इसके बाद आपको Download के बटन या चिन्ह पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका शासनादेश डाउनलोड हो जायेगा।
लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको रिपोर्ट+ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने पर आपके सामने जिलो की सूची खुलकर आ जाएगी। इसमें आपको अपने जिले का चयन कर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने तहसील की सूची खुलकर आ जाएगी। इसमें आपको अपनी तहसील का चयन कर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आ जाएगी। इसमें आपको अपने ब्लाक का चयन कर क्लिक करना होगा।
- ब्लाक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- पंचायत का चयन करने पर आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जायेगा।
- इस प्रकार आप आसानी से लाभार्थियों का विवरण देख सकते है।
निदेशालय समाज कल्याण लॉग इन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको विभागीय लॉग इन + के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके अंतर्गत आपको निदेशालय समाज कल्याण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प क्लिक करने पैर आपके सामने लॉग इन फार्म खुलकर आ जायेगा।
- इस फार्म में आपको अधिकारी चुने , जिला चुने , पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका निदेशालय समाज कल्याण लॉग इन हो जायेगा।
हेल्पलाइन नंबर
हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध कर दी है। जिससे आप इस योजना के लिए पात्र , योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपको इस योजना के सम्बन्ध में कोई भी समस्या होती है, तो आप टोल फ्री नंबर 1800910001 पर समपर्क करके अपनी समस्या को हल कर सकते है।