सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। सामाजिक एवं आर्थिक सहायता के लिए कौन सा ऋण प्राप्त किया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऐसी ही एक पहल शुरू की है। इस योजना को UP Shadi Anudan Yojana के नाम से जाना जाता है। यह पहल आर्थिक रूप से उदार व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस नकद सहायता का मूल्य 51,000 है। यहां आपको यूपी शादी अनुदान योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी राज्य में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए इस यूपी विवाह अनुदान योजना के प्रभारी हैं। इस योजना के तहत शादी के लिए आवेदन करते समय बेटी की उम्र शादी की तारीख पर 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। इस व्यवस्था के तहत एक परिवार को अधिकतम दो बेटियों के लिए सब्सिडी मिल सकती है।
यूपी शादी अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना को रद्द कर दिया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों की शादी करने पर उन्हें 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। हालाँकि, इस कार्यक्रम के तहत, विवाह अनुदान के लिए आवेदन अब समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं। क्योंकि सरकार के निर्देश के बाद समाज कल्याण विभाग ने 18 अगस्त को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इस योजना को पोर्टल से हटाने का निर्देश दिया था।
हालाँकि, विवाह अनुदान के लिए आवेदन इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 26 अगस्त तक जमा किए जा चुके हैं। समाज कल्याण अधिकारी डॉ. प्रज्ञा पांडे द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जरूरतमंद लोगों को अब योजना के तहत पोर्टल पर शादी अनुदान के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस योजना को पोर्टल से हटाने के लिए तकनीकी कार्य किया जा रहा है। हालाँकि, राज्य की सामूहिक विवाह पहल पहले की तरह संचालित होती रहेगी। जिसमें प्रत्येक जोड़े को शादी के लिए 51000 दिए जाते हैं।
Details of UP Shadi Anudan Scheme
योजना का नाम | यूपी शादी अनुदान योजना |
ऑफिसियल वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा |
सहायता धनराशि | 51,000 रूपये |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की कन्याये |
यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य
धन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। इसके आलोक में, राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के प्रति लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना है।
यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ
- इस पहल से कम आय वाले परिवारों की बेटियों को फायदा होगा।
- अगर आप इस योजना के तहत अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के प्रति लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना है।
दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
यूपी शादी अनुदान योजना की पात्रता मापदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस व्यवस्था के अनुसार, शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
- इस पहल के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य और अन्य समूहों के लोग पात्र होंगे।
- लाभार्थी के ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपये तथा लाभार्थी के शहरी परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (विवाह सब्सिडी) के लिए Application Form कैसे भरे?
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- पात्रता मानदंडों की जांच करें, जैसे आय और आयु सीमा।
- आवश्यक दस्तावेज़ जुटाएं, जैसे पहचान, पता का प्रमाण, और विवाह से संबंधित दस्तावेज़।
- आधिकारिक स्रोतों से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- प्रामाणीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।
- मान्यता प्राप्त होने पर, अनुदान प्राप्त करें, जिसका प्रयोजन योग्य विवाह संबंधित व्ययों को भुगतान करने में होता है।
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