राज्य के के नागरिको को रियायती दरो पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान का शुभारभ किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लोगों को अच्छे और भरपूर आहार की आपूर्ति करना है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, आमतौर पर गरीब लोगों को सस्ते रेट पर अनाज, दाल, तेल, चीनी और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। यदि आप भी गरीब परिवार से सम्बन्ध रखते हुए राशन कार्ड धारक है तो आप अपना नाम NFSA खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Khadya Suraksha Yojana की सप्मूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे है जैसे – खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़े, लाभ, पात्रता, दस्तावेज और अन्य सभी जानकारी प्राप्त करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते है।
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान
राजस्थान सरकार द्वारा गरीब, बीपीएल और आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, पात्र लोगों को सस्ते रेट पर आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। जैसे कि अनाज, दाल, तेल, चीनी, आदि। इस योजना के अंतर्गत खाद्य सामग्री सरकारी दुकानों (Fair Price shop) के माध्यम से और कई अन्य तरीकों से लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति किलो गेहूं तथा प्रत्येक सदस्य को 5 रुपए किलो गेहूं देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं निशुल्क दिए जा रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना भारत में गरीबी और भूखमरी के खिलाफ संघर्ष का हिस्सा है। कि हर व्यक्ति को सुरक्षित, स्वस्थ, और पूरे आहार का अधिकार हो। इस योजना के तहत, पात्र लोगों को सस्ते रेट पर आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है इसमें लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे जो परिवार निर्धारित पात्रता को पूरा करने के बाद भी राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य सामग्री का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वह राजस्थान में Khadya Suraksha Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अप्लाई कर सकते है एवं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है।
Highlights of Khadya Suraksha Yojana
योजना का नाम | Khadya Suraksha Yojana |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
उद्देश्य | रियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के गरीब नागरिक |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | food.rajasthan.gov.in |
खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य
राजथान सरकार द्वारा शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, बीपीएल तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को रियायती दरो पर एवं सस्ता और सुरक्षित खाद्य पहुंचाना है। तथा भूखमरी से लड़ना और लोगों को सुरक्षित, पूर्ण, और स्वस्थ आहार की आपूर्ति करना है। ताकि उन्हें अधिक खर्च के बिना आवश्यक खाद्य सामग्री मिल सके। इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को खाद्य सामग्री मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। खाद्य सुरक्षा योजना एक सामाजिक और आर्थिक सुधार का माध्यम है जो भूख, गरीबी, और आर्थिक असमर्थता के खिलाफ लोगों को सशक्त बनाने में मदद करती है।
लाभ और विशेषताएं
- खाद्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से गरीब लोगो को रियाती दरो पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के तहत, पात्र लोगों को सस्ते रेट पर अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति किलो गेहूं तथा प्रत्येक सदस्य को 5 रुपए किलो गेहूं देने का प्रावधान है।
- खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य लक्ष्य भूखमरी को कम करना है, जिससे लोगों को न्यूनतम आवश्यक खाद्य सामग्री मिल सके।
- योजना के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ती से खाद्य सामग्री मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- आमतौर पर गरीब लोगों को सस्ते रेट पर अनाज, दाल, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति की जाती है।
- यह योजना भारत में गरीबी और भूखमरी के खिलाफ संघर्ष का हिस्सा है।
खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता
- आवेदक राजथान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीब परिवार से होना चाहिए।
- यदि आवेदक के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर कार्यरत है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्र नही माना जायेगा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- पंजीकृत निर्माण दैनिक श्रमिक मजदूर, पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक, निरमुक्त बंधुआ मजदूर इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- नरेगा में 100 दिन काम कर चुके कामगार, बीपीएल राशन कार्ड धारक का परिवार, सीमांत और छोटी जोत वाले किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- लघु श्रमिक, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- सहकारी वर्कर कठोडी जनजाति की परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
Khadya Suraksha Yojana Rajasthan में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े?
First Level ( प्रथम चरण )
- सबसे पहले राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदक को सबसे पहले पीडीएफ फाइल बनानी होगी।
- इसके बाद आपको खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही – सही दर्ज करना होगा।
- आवेदक को एक दूसरी पीडीएफ फाइल भी बनानी होती है जो शपथ पत्र फॉर्म की होती है। यह फाइल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होती है।
- इस पीडीएफ फाइल को अपने कंप्यूटर में सुरक्षित कर ले।
- अब तीसरी पीडीएफ फाइल आपको अपने सभी दस्तावेजों के लिए बनानी होगी।
- इसके बाद आपको अपलोड करना होगा।
- इस फाइल को भी अपने कंप्यूटर में में सेव कर ले।
Second Level ( द्वितीय चरण )
- सबसे पहले आपको संबंधित विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट https://ssorajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना होगा।
- अब आपको खाद्य सुरक्षा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर सर्च बार में NFSA लिखकर सर्च करना करना होगा।
- अब आपके सामने ग्रामीण व शहरी दो फॉर्म खुल जायेगे। आपको एक का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी भामाशाह आईडी दर्ज करनी होगी।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम होंगे।
- अब आप जिस सदस्य का आवेदन करना चाहते हैं। उसके नाम का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आपके सामने एक नई सूची खुल जायेगी। इसमें आपका नाम है तो आप इसके लिए पात्र होंगे और आवेदन कर सकते है।
- इसके बाद आपको अपनी श्रेणी का चयन करना होगा और तीनों पीडीएफ फाइल को अपलोड करके Add के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आवेदन शुल्क भुगतान प्रक्रिया का चयन करना होगा।
- आवेदक शुल्क के लिए आपको 40 रूपये का शुल्क देना होगा।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नाम 15 से 20 दिनों के अन्दर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ जाएगा।
लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखे?
- सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको खाद्य सुरक्षा योजना से सम्बन्धित 6 विकल्प दिखाई देंगे।
- आपको आपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा।
- इस पेज पर आपको कार्ड का चयन करना होगा और कार्ड संख्या दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने कार्ड से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी।
- यहा आप खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको खाद्य सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा।
- इसमें आपको सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको खाद्य सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको शिकायत की स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा।
- इसमें आपको ग्रीवांस आईडी और कैप्चा दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको View के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप शिकायत की स्थिति देख सकते है।
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