जैसे की सरकार द्वारा अनेक योजनाए लॉन्च होती रहती है और इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे हरियाणा द्वारा शुरू की गयी ऐसी ही एक योजना की जिसमे सरकार द्वारा अपने गरीब राज्य के एवं कमज़ोर श्रमिक जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक नयी योजना की शुरुआत की है जिसका नाम हरियाणा पितृत्व लाभ योजना है।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में रहने वाले श्रमिक मजदूरों और नवजात शिशु को सही रख- रखाव का पालन-पोषण लिए 21,000 की आर्थिक मदद दी जयेगी। Haryana Pitritva Labh Yojana की मदद से वह होने वाले बच्चो का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा यह वित्तीय सहयता बच्चे के जन्म के समय और उसकी पत्नी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रदान की जयेगी
जिससे की माँ और बच्चे को अच्छा खाना मिल सके। इस योजना के माध्यम से बच्चे का अच्छा पालन पोषण होने पर मृत्यु दर में कमी आएगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इस योजना की पात्रता पर पूरा उतरना होगा। इस लिए इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़े और इस योजना के अंतर्गत कैसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करे यह भी जाने ?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
जैसे की आप सभी को मालूम होगा की कोरोना के चलते किसी का भी रोज़गार नहीं चला और इस कोरोना काल का सबसे ज्यादा प्रभाव श्रमिक और गरीब मजदूरों पर पड़ा है। उनके ऊपर खाने पीने और रहने की बड़ी समस्या आ गयी थी और उनका रोज़गार भी चला गया इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य को बेहतर बनाने और उनकी मदद करने का फैसला लिया। और सरकार द्वारा उन की माँ व् नवजात शिशु को ध्यान में रखते हुए पितृत्व लाभ योजना को शुरु किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जयेगी। इस योजना के अंतर्गत बच्चो का अच्छे प्रकार से उनकी खाने पीने की चीज़ो का ध्यान रखा जयेगा।
सरकार द्वारा इस योजना हेतु 21,000 की राशि प्रदान की जयेगी यह धन राशि दो किश्तों में दी जयेगी पहली किश्त में15,000 की धनराशि बच्चो के पालन पोषण के लिए और दूसरी किश्त 6,000 की धनराशि नवजात शिशु की माँ को पौष्टिक आहार खाने के लिए दिया जयेगा। यह सहायता राशि श्रमिक के दो ही बच्चो को प्रदान की जयेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। इस योजना का उद्देश्य नवजात शिशु और उसकी माँ का स्वास्थ्य बिलकुल रहे और नवजात शिशु के लालन पोषण में किसी प्रकार की समस्या न आये।
Key Highlights Haryana Pitritva Labh Yojana
योजना का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
राज्य | हरियाणा |
योजना का उद्देश्य | मजदूरों के नवजात बच्चे माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना |
योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि | 21000 रुपये |
पहली किश्त | 15000 रुपये |
दूसरी किश्त | 5000 रुपये |
शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत मजदूर |
लाभ | गरीब और कमज़ोर मजदूर को आर्थिक सहयता प्रदान करना |
साल | 2024 |
आवेदन प्रकिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saraharyana.gov.in |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य
जैसे की आप सभी जानते होंगे की बेरोज़गारी की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है और कोरोना के चलते बहुत से मजदूरों के कारोबार में कमी आयी है और बहुत से श्रमिकों के कारोबार बिलकुल ही बंद हो गए है जिसकी वजह से कई राज्य ऐसे है जो अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपने परिवार और होने वाले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते है और इस वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो अच्छी देखभाल न मिल पाने पर माँ या बच्चे में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है
इस सभी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए और मृत्यु दर कम करने हेतु हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए सरकार द्वारा 21,000 हज़ार रुपये वितरित किये जयेगे। यह योजना मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के कारागार साबित होगी।
पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- मजदूर बच्चे के जन्म लेने के 1 साल बाद योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
- जिन मजदूरो के पास श्रमिक कार्ड है केवक वही इस योजना के पात्र होंगे।
- अगर जन्म के समय बच्चे की मृत्यु हो जाये तब इस योजना का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं।
- अगर श्रमिक किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहे है तो इस स्थिति में श्रमिक हरिआयाना पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते है
- श्रमिक के परिवार के केवल 2 बच्चो को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- और यदि आपकी बेतिया है तो ऐसे में आपको 3 बेटियों को लाभ प्रदान किया जयेगा।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पात्र होना अनिवार्य है।
लाभ और विशेषताएं
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से गरीब मजदूरो के लिए पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत नवजात शिशु और उसकी माँ का पूरा पूरा ध्यान रखा जयेगा।
- इस योजना के अंतर्गत जिससे उनका लालन पोषण और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।
- जैसे की आपको ऊपर भी बताया गया है आपको इस योजना के तहत श्रमिकों को 21000 रुपये की धनराशि प्रदान की जयेगी।
- यह धनराशि मजदूरो की दो किश्तों के रूप में प्रदान की जयेगी।
- पहली किश्त नवजात शिशु के पालन -पोषण और उसकी देखभाल के लिए 15,000 रुपये की धनराशि दी जयेगी। दूसरी किश्त बच्चे की माँ के लिओए होगी जो इस धनराशि से उचित खान -पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए 6,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जयेगी।
- यह योजना हरियाणा की मृत्यु दर को कम करने में कारागार साबित होगी।
- लाभ कलेने के लिए मजदूर को पंजीयन करना आवशयक है तभी वह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- इस योजना को हरियाणा सरकार दवारा पुरे राज्य में संचालित किया जयेगा जिससे की अधिक से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सके।
- इस योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि का उपयोग लाभार्थी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में क्र सकेगा।
- इस योजनं के तहत मिलने वाली राशि सीधा लाभार्थी के बैंक आकउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जयेगी।
- पितृत्व लाभ योजना के माध्यम से बिना किसी आर्थिक तंगी के श्रमिक अपने परिवार पालन पोषण करने में सक्षम हो सकेगा।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना आवश्यक है जिससे की आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे और इस योजना का भरपूर लभ उठाकर अपने परवर की आर्थिक तंगी को दूर कर सकते है। निम्नलिखित दस्तावेज नीचे दिए गए है।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत आवेदन करने की प्रकिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने हरियाणा का होम पेज खुल जयेगा।
- अब होम पेज पर आपको New User ? Register Here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्टर फॉर्म खुल जयेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछो गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
- आपको इस OTP को दिए गए बॉक्स में दर्ज करके Verify के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- जहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन भी करना होगा।
- इसके बाद आपको Apply For Service के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने योजनाओ की लिस्ट आ जयेगी।
- अब आपको Haryana Paternity Benefit Scheme क्ले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जयेगा।
- आवेदन फॉर्म में आपको सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- अब आपको मनागे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- लास्ट में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- आवेदन के की जाँच के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकार होता है तो आपके बैंक कहते में योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि ट्रांसफर कर दी जयेगी
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करेंगे ?
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको होम पेज पर Track Application / Appeal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जयेगा।
- अब आपको इस पेज पर Department Service का चयन करना होगा।
- अब आपको आप्लिकेशन रेफ़्रेन्स आईडी दर्ज करनी होगी।
- अंत में आपको चैक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन सम्बन्धित जानकारी आ जयेगी।
- इस तरह आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है।