एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करे?

मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य में पत्रकार वर्ग के लोगो को सुविधा देने के लिए एक अहम योजना की शुरुआत करने जा रही हैं। जिसका नाम एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य में जितने भी पत्रकार एवं कैमरामैन है, उन्हें स्वास्थ्य एवं दुर्घंट्ना समहू बीमा प्रदान किया जा रहा है। ताकि उन्हे किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आप मध्यप्रदेश राज्य के पत्रकार हैं और इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस योजना से संबंधित जानकारी अपने  आर्टिकल के माध्यम से दे रहें हैं योजना की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

वित्तीय वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा योजना को हाल ही में शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 4 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 10 लाख रूपये निर्धारित किया गया हैं और इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का  रहेगा। इस एमपी पत्रकार बीमा  योजना के तहत  पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा भी करवा सकते हैं। ताकि पत्रकार ,फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुविधा प्रदान की जा सके। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक व्‍यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्‍वयं, पति या पत्‍नी, आश्रित बच्‍चों को शामिल कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा व दुर्घट्ना बीमा पूरे 1 साल के लिए किया जाएगा।

एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

Highlights of MP Patrkaar Swasthy Durghtna Beema Yojana

राज्यमध्य प्रदेश
योजनापत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
लाभ लेने वालेराज्य के पत्रकार व कैमरामैन
शुरुआत की गयीमाननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
उद्देश्यपत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा व दुर्घट्ना समहू बीमा प्रदान करवाना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटmdindiaonline.com

एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नागरिको को सुविधा पहुंचाने के लिए कई अहम योजनाएं संचालित की जाती रहती हैं। ताकि नागरिको को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े।  इन सभी स्थति को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना को शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा व दुर्घट्ना समहू बीमा प्रदान करवाना हैं। अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत इन सभी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की मुसीबत व परेशानियों को नहीं झेलना होगा।

क्योकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 70 साल के पत्रकारों का इंशोरेंस किया जायेगा। जिसमे प्रीमियम राशि का भुगतान 75% राज्य सरकार द्वारा और 25% का भुगतान पत्रकारों द्वारा किया जायेगा।  तथा MP Patrakar Bima Yojana में  60 साल की उम्र के पत्रकारों द्वारा 15% का भुगतान और 85% राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। ताकि पत्रकार वर्ग के लोगो को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।

MP Patrakar Bima Yojana की विशेषताएं एवं लाभ

  • राज्य सरकार द्वारा Madhya Pradesh PatrakarBimaYojanaके तहत एक व्‍यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्‍वयं, पति या पत्‍नी, आश्रित बच्‍चों को भी जोड़ा गया हैं।
  • योजना के तहत पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारी को कवर किया जा रहा हैं।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैर अधिनियम पत्रकारों को 50% का भुगतान खुद से और 50% का प्रीमियम का भुगतान जन संपर्क विभाग द्वारा पूरा किया जायेगा।
  • इसके आलावा इस इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना का उद्देशय राज्य के नागरिको को लाभ देकर उन्हे प्रगति की और ले जाना हैं ।
  • इसमें सारी बीमारी बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी को जारी दिनांक से कवर किया गया है
  • पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के  अंतर्गत पुरानी बीमा पालिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगी।
  • पूर्व से बीमित पत्रकार 30 सितम्बर 2020 तक आवेदन जमा करेंगे। तब उनकी नयी पालिसी 4 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो सकेगी।
  • राज्य सरकार द्वारा इस बीमा पालिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था की गई हैं।
  • जिसमे पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी प्रदान किया जा रहा हैं।

मुख्य तथ्य

  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली बीमा धनराशि व्यक्ति के अस्पताल में चल रहे इलाज में बीमा अवधि दौरान ही कवर की जानी चाहिए।
  • इसमें शामिल आवेदक एक ही पॉलिसी में अपना, पत्नी या पति, बच्चे आदि को कवर कर सकता है। पति-पत्नी व बच्चों को निर्धारित बीमा किश्त देने पर योजना में शामिल कर सकते है।
  • इस योजना के अंतर्गत सभी बीमारी बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी को जारी दिनांक से कवर किया है अथार्त जैसे 30 दिन एवं 2 साल की प्रतिक्षा पीरियड को समाप्त किया गया आदि।
  • सरकार द्वारा मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्‍यक्ति को बीमाराशि का 100% प्रतिशत तक देय होगा ।
  • यदि किसी कारण बीमा पालिसी पर किसी प्रकार का रोक या ब्रेक न लगा हो तो उसका हर साल रिन्यूअल (नवीनीकरण) किया जा सकता है।
  • इसमें शामिल प्रीमियम की दरे वर्ष  2018 -19 की ही लागू होगी।  वर्ष  2018 -19 की प्रीमियम की दरों की टेबल जनसम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्हत लाभार्थी के हॉस्पिटल में भर्ती होने से और उसके इलाज करवाने वाले मेडिकल खर्चो को कवर किया जाएगा।
बीमा पॉलिसी से जुडी शर्तें
  • यदि किसी कारणवश किसी पत्रकार की दुर्घटना हो जाती हैं तो उसे पॉलिसी के शर्तों के अनुसार हॉस्पिटल में कम से कम 24 घंटों तक रहना पड़ेगा,
  • इस योजना में शामिल पति-पत्नी और बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) और माता पिता को भी निर्धारित अतिरिक्त प्रीमियम देने पर किया गया हैं।
  • हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना तुरंत कंपनी या TPA को देनी होगी।
  • इसके आलावा  कमरे, बोर्डिंग और नर्सिंग खर्च बीमा राशि का 2 प्रतिशत तक आवरित किया जाएगा।
  • जबकि इसमें जितने भी चयनित अस्पताल होंगे वह बीमित पत्रकारों के लिए कैशलेस की सुविधा मौजूद की गयी है और जहाँ नॉन नेटवर्क अस्पताल है वहाँ बीमित व्यक्ति का इलाज के दौरान हुए खर्चे की वापसी बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।
  • प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत बीमा राशि का 2% कवर रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्यय के लिए किया जायेगा।
  • इसके आलावा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार केवल 25 साल तक के बच्चों का बीमा कवर किया जा सकता है।
पात्रता
  • राज्य सरकार द्वारा राज्य का मूल निवासी ही योजना के पात्र होगे।
  • इस योजना में 21 साल से 70 साल के पत्रकारों को शामिल किया गया है.
  • पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी से क्लेम करने के लिए बीमित संचार प्रतिनिधि को पॉलिसी फॉर्म में नॉमिनी का नाम भी भरना होगा।
  • इसके आलावा जो पत्रकार योजना के तहत पहले से बीमित है उन्हें 80 साल तक योजना का पात्र समझा जायेगा।
  • योजना के तहत किसी भी प्रकार का कमिस्शन नहीं लिया जायेगा और किसी भी तरह का एजेंट इसमें शामिल नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज
  • 12 वी की मार्कशीट
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • वोटर ID कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • फॉर्म 16
  • पुरानी इंशोरेंस
  • कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
  • आदिमान्यता कार्ड कॉपी/ PF स्लिप
  • गैर अधिमान्यता
  • 12 वी की मार्कशीट
  • पैन कार्ड
  • RNI सर्टिफिकेट
  • पुरानी इंशोरेंस कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
  • गैर आदिमान्यता कार्ड कॉपी/ PF स्लिप
  • संपादक की अनुशंषा
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वोटर ID कार्ड

मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना

Patrakar Svasthya Durghatana Bima योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
  • आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के लिए चिकित्सा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

  • वहां जाने के बाद आपके समाने योजना का होम पेज खुल जाएगा।
  • फिर आपको नॉमिनेट योरसेल्फ के ऑप्शन पर जाना हैं।
  • आपको नीचे  दो ऑप्शन जैसे: अधिमान्यता एवं गैर अधिमान्यता दिखाई देंगे।
  • अब आप अधिमान्यता के ऑप्शन पर क्लिक करते है तो आपके समाने अगले पेज पर MP पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन फॉर्म खुल कर आजायेगा।
  • इसमें आपसे पूछी गई सभी जानकारी जैसे: अपना नाम, संस्थान का नाम, अधिमान्यता नंबर/PF नंबर, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बीमा राशि, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से सम्बन्ध आदि के बारे में भरना है।

एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

  • फिर आपसे फॉर्म में मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को स्कैन या अपलोड करना हैं।
  • आपके द्वारा सभी जानकारी को भरने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करना हैं।
  • यदि आप गैर अधिमान्यता के ऑप्शन पर क्लिक करते है। तो आपके समाने अगले पेज पर MP पत्रकार बीमा योजना गैर अधिमान्यता का ऑनलाइन फॉर्म खुल कर आजायेगा।
  • जिसमे आपसे पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, संस्थान का नाम, गैर अधिमान्यता नंबर/PF नंबर, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बीमा राशि, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से सम्बन्ध आदि के बारे में भरना है।
  • अब आपको फॉर्म में मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को स्कैन या अपलोड करना हैं।
  • फिर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना हैं।
  • इस प्रकार आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

एमपी नारी सम्मान योजना

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