बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, अंतिम तिथि?

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आज भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिससे उनके वर्ग का समुचित विकास भी असंभव है। इन दोनों वर्गों के अधिकांश लोग गरीबी में जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना 2024 शुरू की है. भारत सरकार ने समयसमय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न परियोजनाएँ Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana शुरू की हैं।

यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास बनाने के इरादे से बनाई गई थी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आवास और अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। महिला छात्रावास के निर्माण का विचार तीसरे पंचवर्षीय विचार (1961-1966) के दौरान पहले से ही था, और एक छात्र छात्रावास का निर्माण 1989-1990 में शुरू हुआ। योजना को 2008 में और फिर 10 सितंबर, 2018 को बदला गया।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

Details of Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Scheme 

मंत्रालयसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
उद्देश्यअनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रति नया भाव उत्पन्न करना
योजना का नामबाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
श्रेणीHaryana Govt Scheme
आधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.gov.in

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना से होने वाले लाभ

यदि आप निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह छात्रावास व्यवस्था विशेष रूप से आपके लिए डिज़ाइन की गई है। लाभ नीचे विस्तृत हैं; इन्हे कृपया ध्यानपूर्वक पढ़े।

  • महिला छात्रावास हेतु पूर्ण केन्द्रीय सहायता देना।
  • केंद्र शासित प्रदेशों को भी 100% केंद्रीय सहायता मिलेगी।
  • केंद्र सरकार एनजीओ/निजी विश्वविद्यालय को 90% धनराशि का योगदान देगी।
  • राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 45% केंद्रीय सहायता प्रदान करना।
  • केद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकारों को समान हिस्सेदारी के आधार पर लड़कों के छात्रावासों के लिए 50% केंद्रीय सहायता की पेशकश करना।

पात्रता मानदंड

  • अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इसके लिए पात्र कौन है। पात्रता आवश्यकताएँ नीचे उल्लिखित हैं।
  • माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा. दरअसल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए व्यवस्था के तहत हॉस्टल बनाए जा सकते हैं.
  • इस योजना का कार्यान्वयन केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार प्रशासन और केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों की जिम्मेदारी है।
  • छात्रावासों के निर्माण, छात्रावास परिसर के विस्तार और छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एजेंसियों को नियमित आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाती है।

दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:?

  • मंजूरी पत्र में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र
  • पहली किस्त जारी होने के बाद से 2 ऑडिट रिपोर्ट (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान के मामले में)
  • पहली किस्त जारी होने के बाद से बैलेंस शीट (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान के मामले में)
  • पहली किस्त जारी होने के बाद से आय व्यय विवरण (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान के मामले में)
  • पहली किस्त जारी होने के बाद से भुगतान की रसीद (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान के मामले में)
  • पहली किस्त जारी होने के बाद से 6 बैंक विवरण
  • परियोजना के लिए जारी पहली किस्त पर अर्जित ब्याज का विवरण
  • कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मिलान शेयर के उपयोग की स्थिति, यदि कोई हो
  • स्थल निरीक्षण रिपोर्ट
  • परियोजना स्थल की 10 रंगीन तस्वीरें

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

नीचे आप इस योजना के लिए आवेदन करने के बारे में विस्तृत जानकारी पा सकते हैं, जिसका उपयोग आप इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कर सकते हैं।

  1. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कृपया https://www.haryanascbc.gov.in पर जाएं।
  2. मुख पृष्ठ पर, आपकोआवेदन पत्रविकल्प दिखाई देगा; इस पर क्लिक करें।
  3. इस विकल्प को चुनने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जायेगा।
  4. मांगी गई जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।
  5. इसके बाद बाबू जगजीवन राम योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
  6. इस चरण को पूरा करने के बाद आपको आवास सौंपा जाएगा।

Haryana Ladli Social Security Allowance Scheme

Contact Address

The hard copy of the proposal (as per Annexure-II) for seeking Central Assistance under the Scheme, BJRCY should be sent to this address (along with the details of the hostel as per Annexure-I) by the authorized representative of the implementing agency.
The Joint Secretary (Backward Classes)
Ministry of Social Justice and Empowerment
Government of India,
Shastri Bhavan,
New Delhi-110001

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