बिहार सरकार राज्य के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। बिहार सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बीपीएल राशन कार्ड धारकों के परिवारों के लिए बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना शुरू की है। बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर इस योजना के तहत 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। चाहे मृतक की उम्र कुछ भी हो. इस योजना से उन्हें लाभ मिलेगा। राज्य का समाज कल्याण विभाग इसकी देखरेख करता है।
राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत को पांच, नगर पंचायत को 30 हजार रुपये, नगर परिषद को 60 हजार रुपये और नगर निगम को 90 हजार रुपये अग्रिम अनुदान भुगतान करती है, ताकि मृतक के परिवार को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। उपलब्ध कराना संभव है। पहले 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है. बिहार सरकार ने 2007-08 में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना शुरू की, जिसके माध्यम से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को इस योजना के सफल कार्य के लिए किसी भी सदस्य की मृत्यु या निधन पर 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
Details of Kabir Antyeshti Anudan Yojana
नाम | Kabir Antyeshti Anudan Yojana |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाईन व ऑनलाईन |
लाभ | एकमुश्त 3,000 रूपेय की राशी दाह संस्कार के लिए |
आरम्भ की गई | बिहार सरकार के द्वारा |
लाभार्थि | राज्य के BPL परिवार के लोग |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
ऑफिसियल वेबसाईट | http://esuvidhabihar.gov.in |
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के उद्देश्य
अत्यंत अनिश्चित स्थिति के कारण नागरिकों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी है। राज्य सरकार ने इस परिस्थिति के जवाब में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना शुरू की, जिससे मृतक के परिवार को उसके अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। बिहार सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारक के परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उनके अंतिम संस्कार की लागत को कवर करने के लिए योजना शुरू की। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार राज्य के कई जिलों में अपने निवासियों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच का अभाव है।
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान स्कीम के लाभ एंव विशेषताएं
- बिहार सरकार ने 2007-08 में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना शुरू की।
- मृतक के परिवार को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा के लिए, राज्य सरकार रुपये का अग्रिम भुगतान करती है।
- बीपीएल राशन कार्ड वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर इस योजना के तहत 3000 रुपये की राशि दी जाएगी।
- इसका लक्ष्य 2020-21 तक 1715 राज्यों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना था।
- केवल वे नागरिक जो दस साल या उससे अधिक समय से देश में हैं, इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान की पात्रता मापदंड
- जो नागरिक बिहार राज्य में दस वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं वे भी इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- किसी भी सदस्य को उनकी मृत्यु पर उनकी उम्र के आधार पर अलग–अलग राशि नहीं मिलेगी; इसके बजाय, सरकार एक निश्चित राशि निर्धारित करेगी। मृतक के परिवार को दिया गया
- आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मृतक के परिवार का राशन कार्ड
- उसका आधार कार्ड
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया?
- सबसे पहले आपको बिहार ई सुविधा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- होम पेज पर मौजूद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको विभिन्न योजनाओं के नाम दिखाई देंगे।
- आपको यहां से इस योजना के विकल्प का चयन करके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी योजना का चयन करना है एवं अन्य सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है।
- इसके बाद आपको योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने सभी जानकारी को अच्छे से चेक करना है।
- अंत में आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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