बिहार सरकार राज्य के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं और अभियानों के कार्यान्वयन सहित निरंतर प्रयास करती रहती है। इस बिहार आकस्मिक फसल योजना के जवाब में बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए Bihar emergency crop scheme शुरू की है। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें राज्य के किसानों को अनाज खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। यह योजना राज्य के उन जिलों के किसानों को बीज सब्सिडी प्रदान करेगी जहां वे सूखे से पीड़ित हैं। जो किसान इस योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको बिहार आर्थिक फसल योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अचूक फसल योजना शुरू करने का फैसला किया है, जो सूखा, भारी बारिश, ओलावृष्टि, फसल कीट आदि जैसी सामान्य प्राकृतिक समस्याओं का समाधान करेगी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना राज्य के 11 सूखे जिलों में किसानों को बीज पात्रता अनुदान प्रदान करेगी। यह किसान अधिकतम 2 इंच और दो बीज तक ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। कृषि प्रभाग. मक्का, उड़द, अरहर, तोरिया, इनपुट बिजनेस एंटरप्राइजेज मटर, भिंडी, मूली, ज्वार और कुलथी राज्य उन फसलों में से हैं जिन्हें कवर किया जाएगा। एक किसान केवल उन्हीं फसलों के लिए आवेदन कर सकता है जो उसके खेत में शामिल की गई हैं।
Details of बिहार आकस्मिक फसल योजना
योजना का नाम | बिहार आकस्मिक फसल योजना |
लाभार्थी | जिलों की संख्या 11 ज़िले |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | कृषि विभाग, बिहार |
लाभार्थी | राज्य के सूखाड़ घोषित जिलों के किसान |
उद्देश्य | किसानों को बीज खरीदने पर अनुदान प्रदान करना |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
बिहार आकस्मिक फसल योजना का लाभ राज्य के किन जिले के किसानो को मिएगा
- औरंगाबाद
- गया
- जमुई
- नवादा
- मुंगेर
- लखीसराय
- भागलपुर
- बांका
- शेखपुरा
- जहानाबाद
- नालंदा
मुख्य उद्देश्य
सरकार की आपातकालीन फसल योजना का प्राथमिक लक्ष्य किसानों से किसानों को बीज दान अनुदान प्रदान करना है। ताकि किसान खेती से जीविकोपार्जन कर सकें। राज्य में 11 ऐसे जिले हैं जहां वंचित किसानों के लिए बीज अंश अनुदान की घोषणा की गयी है. ताकि किसानों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बनाई गई इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक संकट के दिनों में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।
लाभ
- बिहार का कृषि विभाग को राज्य के उन किसानों के लिए उपलब्ध कराएगा जो सूखे से पीड़ित हैं।
- गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर और बांका नालंदा इस वक्त सूखे की मार झेल रहे हैं. इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे?
- किसान इस योजना का उपयोग अधिकतम 2 एकड़ और दो फसलों पर ही कर सकेंगे।
- किसान मक्का, अरहर, उड़द, तोरिया, इनपुट सरसों आदि फसलों पर लाभ उठा सकेंगे।
- किसान उसी फसल के बीज के लिए आवेदन कर सकते हैं जो उनके पंचायत को आवंटित किया गया है।
ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या
- जमीन एवं फसल की जानकारी
- मोबाइल नंबर
बिहार आकस्मिक फसल योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले किसान को इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाए
- होमपेज पर आपको बीज आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको बीज अनुदान करने के लिए फॉर्म दिखाई देगा।
- इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज कर सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना है।
- इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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