बिहार सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर परिवार के सदस्यों को अनुदान प्रदान करेगी। ताकि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके और अनुदान राशि प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सके. इस कार्यक्रम को बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2016 से अब तक शराब पीने के कारण मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा। यदि आप बिहार के निवासी हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपको कितना लाभ मिलेगा, कृपया हमसे संपर्क करें।
बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुग्रह अनुदान योजना शुरू की है। बिहार सरकार इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बता दें कि इस योजना के तहत मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे. अनुग्रह अनुदान योजना 17 अप्रैल, 2023 को पूरे राज्य में लागू हो गई। सरकार के अनुसार, 1 अप्रैल, 2016 से 17 अप्रैल, 2023 के बीच शराब पीने से मरने वाले लोगों को कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना
बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए Bihar Anugrah Anudan Yojana का आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 1 अप्रैल 2016 के बाद आंगनवाड़ी में कार्यरत सेविका सहायिका अथवा पर्यवेक्षिका जिन नागरिको की मृत्यु शराब पीने की वजह से हुई है। उनके परिवार के आश्रितों को बिहार सरकार द्वारा 4,00,000 लाख रूपये अनुदान धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसको प्राप्त करके मृतक परिवार के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकेंगे , और उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नही होगी । बिहार अनुग्रह अनुदान योजना को 17 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान धनराशि को लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जिनकी मृत्यु 1 अप्रैल 2016 से लेकर 17 अप्रैल तक शराब पीने के कारण हुई है। उनके आश्रितों को अनुदान प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 17 अप्रैल के बाद जिनकी मृत्यु शराब पीने के कारण हुई है उनके आश्रितों को पोस्टमास्टम दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। तभी बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
Details of बिहार अनुग्रह अनुदान योजना
योजना का नाम | बिहार अनुग्रह अनुदान योजना |
किसने शुरू की | बिहार सरकार ने |
उद्देश्य | आंगनवाड़ी मृतक व्यक्ति के परिवार को अनुदान देकर सहायता प्रदान करना |
वर्ष | 2023 |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
आवदेन करने की अंतिम तिथि | 27 जुलाई 2023 |
अनुदान धनराशि | 4,00,000 |
आवेदन | Online / Offline |
ऑफिसियल वेबसाइट | icdsonline.bih.nic.in |
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य 1 अप्रैल 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करना है। इसके अलावा, राज्य में लोगों को शराब के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें इसे पीने से बचाया जा सके। बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के परिणामस्वरूप मृतक के परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे संकट के समय में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
सरकार द्वारा बिहार अनुग्रह अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी में कार्य करने वाले मृतक व्यक्ति के परिवार को अनुदान देकर सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 4,00,000 रूपये अनुदान देकर सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुदान उन परिवारो को दिया जायेगा जिनके परिवार में से कोई महिला अथवा पर्यवेक्षिका की आंगनवाड़ी में नौकरी है और उसकी शराब पीने के कारण मृत्यु हो चुकी है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मृतक व्यक्ति के परिवार को अनुदान देने के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए है।
लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- इस योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- Bihar Anugrah Anudan Yojana का लाभ बिहार के उन व्यक्तियों के परिवार को दिया जायेगा जो आंगनवाड़ी में कार्य करते है। और उनकी मृत्यु हो गई है।
- बिहार सरकार द्वारा मृतक व्यक्ति के परिवार को 4,00,000 रूपये अनुदान धनराशि देकर सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि आंगनवाड़ी में नोकरी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तब मृतक के आश्रितों को अनुदान देकर सहायता की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से अनुदान धनराशि प्राप्त करके मृतक के परिवार को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- Bihar Anugrah Anudan Yojana के तहत मृतक के परिवार का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
पात्रता
- आवेदन कर्ता बिहार का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उनके परिवार को दिया जायेगा जिनकी शराब पीने की वजह से मृत्यु हुई है।
- इस योजना के तहत यदि किसी की मृत्यु 17 अप्रैल 2023 के बाद हुई हो तब आवदेन करने के लिए मृतक की पोस्टमास्टम रिपोर्ट अनिवार्य है।
- मृतक व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है।
- इस योजना का लाभ आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली महिला अथवा पर्यवेक्षिका के आश्रितों को दिया जायेगा।
- लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Bihar Anugrah Anudan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार सरकार आंगन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Anugrah Anudan के ऑप्शन पर क्लिक कर Entry of Anugrah Anudan के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करआपको सेव करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को देख सकते है।
- इसके लिए आपको रजिस्टर्ड यूजर फॉर अनुग्रह अनुदान पर क्लिक कर्क मांगी गयी जानकारी भरनी होगी।
Help Desk
Vivek Raj :+91-8544045029 |
Himanshu Kumar :+91-9507739366 |
For any queries mail at : aanganbihar@gmail.com |