राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की जा रही हैं इस योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना राजस्थान हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आर्थिक सहायत प्रदान की जाएगी। अगर आप इस योजना की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जैसे: योजना का उद्देश्य लाभ एवं विशेषताएं पात्रता एवं दस्तावेज आदि सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना को शुरू करने की घोषणा की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स – जैसे ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी पटरी वाले आदि और राजस्थान में पंजीकृत श्रमिक के परिवारों के सदस्यों के लिए जिनकी आयु 25 से 60 वर्ष है, उन सभी को बीमार होने पर आर्थिक सहायता पहुचायी जाएगी। ताकि उन्हे आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े साथ ही बीमार होने की स्थिति में पात्र स्ट्रीट वेंडर्स एवं श्रमिकों को अस्पताल में बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7 दिनों तक मिनिमम वेतन प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। जिसका लाभ प्राप्त करके राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक एक बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे।
Mukhymantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana Overviews
योजना का नाम | मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना |
किसके द्वारा शुरुआत हुई | राजस्थान सरकार द्वारा |
घोषणा | 10 फरवरी 2024 |
साल | 2024 |
उद्देश्य | श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती के दौरान आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | राजस्थान के श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स |
योजना का प्रकार | राजस्थान श्रमिक योजना |
राजस्थान के श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना राजस्थान का उद्देश्य
जैसा की आप सभी जानते हैं की श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के सदस्यों को अपना जीवन यापन करने में काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता हैं। यहां तक की बीमार होने की स्थति में भी वह अपना इलाज ठीक ठंग से नहीं करवा पाते हैं। इन सभी हालातो को ध्यान में रखते हुए राजस्थान साकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडरों के परिवारों के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिदिन 200 रुपए 7 दिनों तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ताकि पात्र श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के लोग आसानी से अपना इलाज करा सके। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का लाभ राज्य के 25 वर्ष से 60 वर्ष के सभी श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर आसानी से उठा सकेंगे।
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इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि
प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक या स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कम से कम 200 रुपए से लेकर 1400 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुचायी जाएगी। साथ ही इस योजना का लाभ लाभार्थी को हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति में ही प्राप्त हो सकेगा।
लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक के साथ-साथ स्ट्रीट वेंडर जैसे की रेहड़ी, पटरी वाले, मोची आदि को प्रदान किया जाएगा।
- राजस्थान सरकार ने 100 करोड रुपए का बजट इस योजना के संचालन के लिए निर्धारित किया हैं।
- किसी भी शारीरिक समस्या के लिए अस्पताल में इलाज करवाने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- सहायता के रूप में लाभार्थी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
- यदि श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों का कोई सदस्य 7 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है वह 7 दिनों के 1400 रुपए Auto DBT के मामले से उनके बैंक खाते में पहुंच जाएंगे।
- इस योजना लाभ प्राप्त करने के लिए मजदूर के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए।
- अब श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना इलाज करवा सकेंगे।
पात्रता
- राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- साथ ही इस योजना का लाभ राजस्थान के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर ही लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
- लाभार्थी को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। तभी उसे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं।
- इसके अलावा आवेदक की आयु 25 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए।
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- चिरंजीवी कार्ड
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हम आपको बता दें कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योकि सरकार ने इस योजना की शुरुआत कर दी है आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य हैं अगर फिर भी भविष्य में यदि सरकार लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करती हैं तो इसकी जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से दे देंगे ताकि आप योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके।
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