बिहार सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर परिवार के सदस्यों को अनुदान प्रदान करेगी। ताकि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके और अनुदान राशि प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सके. इस कार्यक्रम को बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2016 से अब तक शराब पीने के कारण मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा। यदि आप बिहार के निवासी हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपको कितना लाभ मिलेगा, कृपया हमसे संपर्क करें।
बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुग्रह अनुदान योजना शुरू की है। बिहार सरकार इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बता दें कि इस योजना के तहत मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे. बिहार अनुग्रह अनुदान योजना 17 अप्रैल, 2023 को पूरे राज्य में लागू हो गई। सरकार के अनुसार, 1 अप्रैल, 2016 से 17 अप्रैल, 2023 के बीच शराब पीने से मरने वाले लोगों को कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
Details of बिहार अनुग्रह अनुदान योजना
योजना का नाम | बिहार अनुग्रह अनुदान योजना |
राज्य | बिहार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
अनुदान राशि | 4 लाख रुपए |
लाभार्थी | ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://icdsonline.bih.nic.in/ |
Bihar Anugrah Anudan Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य 1 अप्रैल 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करना है। इसके अलावा, राज्य में लोगों को शराब के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें इसे पीने से बचाया जा सके। बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के परिणामस्वरूप मृतक के परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे संकट के समय में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
लाभ एवं विशेषताएं
- यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान राशि प्राप्त होती है।
- बिहार सरकार इसके तहत मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करती है।
- यह अनुदान राशि सीधे मृतक आश्रितों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- समाज कल्याण विभाग बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का संचालन करता है।
- इससे उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं और संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षकों के आश्रितों को भी लाभ मिलेगा जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी।
आवश्यक दस्तावेज
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Bihar Anugrah Anudan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार सरकार आंगन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Anugrah Anudan के ऑप्शन पर क्लिक कर Entry of Anugrah Anudan के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करआपको सेव करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को देख सकते है।
- इसके लिए आपको रजिस्टर्ड यूजर फॉर अनुग्रह अनुदान पर क्लिक कर्क मांगी गयी जानकारी भरनी होगी।
Official Link | Apply Now |
ModiScheme Homepage | Apply Now |
HelpDesk
Vivek Raj :+91-8544045029 |
>> Himanshu Kumar :+91-9507739366 |
>> For any queries mail at : aanganbihar@gmail.com |
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