सरकार ने 13 अप्रैल, 2020 को दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू किया। सरकार ने यह योजना, 19 अप्रैल, 2021 को लगाए गए लॉकडाउन के बाद लिया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में लागू लॉकडाउन के कारण ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई–रिक्शा टैक्सी चालक और सभी सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने वाले लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे के जवाब में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली चालक सहायता योजना के माध्यम से सभी निवासियों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
4 मई 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चालक सहायता योजना के तहत दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।परिणामस्वरूप, सरकार अब इन लोगों को इस योजना के माध्यम से 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना को शुरू करने का दिल्ली सरकार का मुख्य लक्ष्य कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण हुए लॉकडाउन से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑटो टैक्सी चालक इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
Details of Driver Sahayata Yojana
योजना का नाम | दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि | 27 अप्रैल 2020 |
वर्ष 2021 के लिए आवेदन प्रारंभ तिथि | 4 मई 2021 |
लाभ | 5000 रु की आर्थिक मदद |
लाभार्थी | दिल्ली के ऑटो, टैक्सी ड्राइवर |
वर्ष | 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | http://transport.delhi.gov.in/ |
दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का उद्देश्य
सार्वजनिक वाहन चालकों की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य के निवासियों ने बार–बार अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल उनके लिए भी एक योजना शुरू करें, ताकि वे कोरोना संक्रमण आपदा के बाद अपने परिवार का भरण–पोषण कर सकें। मुख्यमंत्री ने इन लोगों की आर्थिक मदद के लिए इस योजना शुरू की है।
पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी वाहन चालकों के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
- यदि आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गया है तो भी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- इसके तहत 23 मार्च 2020 से पहले पीएसवी बैज जारी होना भी आवश्यक है।
- इस योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के पास सार्वजनिक परिवहन यात्री वाहन होना आवश्यक है। उपलब्ध वाहनों में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवाएँ, तेज़ सेवाएँ, मैक्सी कैब, पर्यावरण–अनुकूल सेवाएँ, ई–रिक्शा और स्कूल कैब शामिल हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्मतिथि
- लिंग
- आधार कार्ड नंबर
- पीएसपी बैच नंबर
- मोबाइल नंबर
दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
- सबसे पहले आपको दिल्ली परिवहन निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको एप्लीकेशंस फॉर फाइनैंशल असिस्टेंट के विकल्प पर क्लिक कर एक पंजीकरण फॉर्म देख सकते हैं।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरे जैसे; ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर सभी जानकारी भरने के बाद अंत में इस फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अब दिल्ली सरकार द्वारा आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा .
- सत्यापन की प्रक्रिया के बाद आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ₹5000 की धनराशि वितरित कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना
Official Link | Apply Now |
ModiScheme Homepage | Apply Now |
Helpline Number
हमने अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको दिल्ली चालक सहायता योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है। अगर आपको अभी भी ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो रही है तो आप दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी संपर्क जानकारी Helpline Number: 011-23930763 & 011-23970290 दी गई है।
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