मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीब विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसी क्रम में दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत गरीब और अनाथ लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ को सूचीबद्ध करने का काम पूरा किया जाएगा। यह लेख आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थियों और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचित करेगा।
सरकार उन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो वित्तीय बाधाओं के कारण अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ हैं, दिल्ली कन्या विवाह योजना के तहत दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ कन्या विवाह योजना 2024 लाभार्थी परिवार को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से मुख्य रूप से आर्थिक रूप से वंचित परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि की बेटियों को लाभ मिलेगा। इस योजना से उन सभी लड़कियों को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र शादी के समय 18 वर्ष से अधिक होगी।
Details of Delhi Balika Vivah Yojana
योजना का नाम | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बिटिया और विधवा बेटी |
उद्देश्य | आर्थिक तंगी का सामना कर रहे परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
श्रेणी | दिल्ली सरकारी योजनाएं |
अधिकारिक वेबसाइट | wcd.delhigovt.nic.in/ |
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आजकल कई गरीब परिवारों की बेटियां आर्थिक तंगी के कारण शादी नहीं कर पाती हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए इस योजना की स्थापना की गई थी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद दिल्ली के गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस वित्तीय सहायता से मुख्य रूप से समाज में आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों की बेटियों को लाभ होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- दिल्ली में निवास को प्रामणित करने के लिए राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- विधायक/ संसद या राज्य/केंद्रीय सरकार के अधिकारी का प्रपत्र
- विवाह निमंत्रण कार्य विवाह प्रमाण पत्र
- आवेदक द्वारा अपनी आय के संबंध में स्व घोषणा
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
पात्रता मानदंड
- केवल दिल्ली के स्थायी निवासी ही इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं।
- इस योजना से उन बेटियों को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र शादी के समय 18 वर्ष से अधिक हो।
- इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, बेटी के परिवार की वार्षिक आय 100,000 या उससे कम होनी चाहिए।
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
इस योजना में योगदान करने के लिए, बस नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले, आपको महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक जिला कार्यालय का दौरा करना होगा।
- आपको महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- एक बार जब आप आवेदन पत्र प्राप्त कर लें, तो आपको इसे सभी आवश्यक जानकारी के साथ भरना होगा।
- इसके बाद, आपको यह फॉर्म शादी से कम से कम 60 दिन पहले महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार गरीब विधवा पुत्री एवं अनाथ कन्या विवाह योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
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