मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है और इसके लाभ व पात्रता?

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है, जो 20 वर्षों से दुकानों और घरों पर कब्जा कर रहे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करेगी। इसके तहत, शहरी क्षेत्रों में दुकानों और घरों पर कम से कम 20 वर्षों से कब्जा कर रहे सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। तो, दोस्तों, इस लेख में, हम आपको इस योजना के बारे में आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे लेख को विस्तार से पढ़ें।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने फ़रीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग ऐसी दुकानों और मकानों में 20 वर्षों से कब्जेदार के रूप में रह रहे हैं, उन्हें 31 दिसंबर, 2021 तक मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024 के माध्यम से उन मकानों और निकायों का मालिकाना हक प्राप्त होगा और कम कलेक्टर का भुगतान किया जाएगा। वे सभी जो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने में असमर्थ थे, उनसे बाजार किराया लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

Dtails of Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 

योजना का नाममुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
आरंभ तिथि1 जुलाई 2021
शुरू की गईमुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
कुल लाभार्थी25,000 अधिक
योजना का उद्देश्यदुकानों मकानों पर मालिकाना हक प्रदान करना
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
योजना के लाभार्थीफरीदाबाद एवं ग्रुप ग्राम सहित सभी शहरी निकाय लाभार्थी जो लीज पर रह रहे हैं

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य

इसको शुरू करने का प्राथमिक लक्ष्य फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा के सभी शहरी निकायों में उन नागरिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है जो पिछले 20 वर्षों से किरायेदारों, पट्टा धारकों के रूप में रह रहे हैं, या लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की जनता पर किराये का बोझ कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का लाभ राज्य के 25000 से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदकों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि किराए का बोझ लोगों के कंधों से दूर हो सके। 

लाभ एवं विशेषताएं

  • स्वामित्व अधिकार केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास 31 दिसंबर, 2020 तक 20 साल या उससे अधिक समय से दुकान का स्वामित्व है।
  • यदि कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसे बाजार दर पर किराया देना होगा।
  • मालिक अब एकत्रित राशि का अधिकतम 50% भुगतान का हकदार है।
  • योजना का लाभ राज्य के 25000 नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा।
  • इस मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024 के तहत आवेदकों की संख्या में बढ़ोतरी होना पूरी तरह से संभव है।
  • इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है।
  • राज्य के जो भी निवासी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार के पास 31 दिसंबर 2021 तक दुकान और घर का स्वामित्व कम से कम 20 वर्षों से होना चाहिए।
  • इसका लाभ लेने के लिए आवेदक को पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • फायर एनओसी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फो
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • बिजली का बिल
  • पानी का बिल
  • टोग्राफ
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया?
  1. सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  3. इस होम पेज पर आपको Register Here के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  4. इस पेज पर आपको अपने नाम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कर Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना है
  5. क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  6. ओटीपी को आपको खाली बॉक्स में दर्ज कर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है
  7. क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  8. इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज कर आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना है।
  9. दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  10. इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
Official LinkApply Now
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