एचपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 ऑनलाइन फॉर्म, पात्रता, लाभ व उद्देश्य?

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एचपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कन्याओं को एक निश्चित राशि में सहायता प्रदान करती है, जिसे वे अपनी शादी से संबंधित खर्चों के लिए उपयोग कर सकती हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Kanyadan Yojana से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे – उद्देश्य , लाभ , पात्रता और दस्तावेज आदि सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे है ताकि आप योजना का लाभ उठा सकें। इस लेख को पढ़कर आपको  इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभ आरम्भ किया गया है । इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के लिए एक निशुल्क धनराशि प्रदान करती है, जिसका उपयोग उनके विवाह के खर्चों में किया जाता है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अत्यधिक गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह समर्थन के लिए सरकार द्वारा 40,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उनका विवाह सम्पन्न हो सक। इससे सामाजिक दृष्टि से गरीब परिवारों को समर्थन मिलेगा और उनकी लडकियां सम्मान तथा अच्छे जीवन के लिए अधिक संभावित महसूस कर सकेंगी।

एचपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

Highlights of Mukhyamantri Kanyadan Yojana

योजना का नामMukhyamantri Kanyadan Yojana
शुरू की गईहिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
विभागमहिला  एवं बाल विकास विभाग
वर्ष2024
उद्देश्यगरीब कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याएं
सहायता राशि40,000 रूपये
राज्यहिमाचल प्रदेश
आवेदनऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.hp.gov.in/

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है, ताकि वे अपने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री और खर्च को संभाल सकें। इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों को विवाह के लिए 40,000 रूपये निर्धारित धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसका उपयोग वह अपने विवाह सम्बंधित खर्चो में कर सकती है। इससे गरीब परिवारों की लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस होता है और उन्हें अधिक स्वतंत्रता और समर्थन मिलता है। यह योजना एक सामाजिक पहलूवार है जो गरीब परिवारों की लड़कियों को उच्च स्तर के जीवन की ओर प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

लाभ और विशेषताएं

  • इस योजना का सञ्चालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है ।
  • इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्याओं , अंत्योदय परिवार की कन्याओं या अत्यधिक गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
  • इसके आलावा विधवा महिला की कन्याओ और आर्थिक द्रष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
  • इस योजना के तहत 40,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है । जिससे वे अपने विवाह से संबंधित खर्चों को संभाल सकती हैं।
  • इससे विवाह के लिए आर्थिक बोझ कम होता है और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है ।
  • इस योजना के अंतर्गत लड़की के माता – पिता या अभिभावक द्वारा आवेदन किया जा सकता है ।
  • प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 218।69 लाख इस योजना के लिए खर्च किए गये हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • कन्या के विवाह के 2 महीने पहले अथवा विवाह के पश्चात 6 माह बाद इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तात्रित की जाती है ।
पात्रता
  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल परिवार से होना चाहिए ।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 35,000 रूपये से अधिक नही होनी चाहिए ।
  • कन्या के माता – पिता या अभिभावक द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है ।
  • यदि कन्या के माता – पिता नही है तो कन्या स्वय आवेदन कर सकती है ।
  • लाभार्थी कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
आवश्यक दस्तावेज
  • वर-वधु दोनों का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाती प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विवाह कार्ड
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया?
  • सबसे पहले आपको हिमाचल ई – डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।

HP E District Portal

  • आधिकारिक वेबसाइट पर आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको Online Apply के आप्शन पर क्लिक करना होगा ।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana

  • इस आप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको Sign up के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • अब आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
  • समें आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही – सही दर्ज करना होगा ।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Register के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपको लॉगिन टू अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉग इन फॉर्म खुल जायेगा ।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana

  • इसमें आपको User ID , Password, Captcha दर्ज करना होगा ।
  • इसके बादआपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • अब आपके सामने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा ।
  • इस फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी को सही – सही दर्ज करना होगा ।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने दस्तावेजो को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा ।
  • विवरण पूर्ण होने पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है ।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया?
  • सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा ।
  • फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकल लेना है ।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही – सही दर्ज करना होगा ।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने दस्तावेजो को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा ।
  • अब आपको इस फॉर्म को लोक मित्र केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या फिर सीडीपीओ ऑफिस में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर सकते है ।
आवेदन की स्थिति जानने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको हिमाचल ई – डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको Track Application के आप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस आप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा ।
  • इसमें आपको Service Name चयन करना होगा, एवं Application No दर्ज करना होगा ।
  • इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस प्रकार आप आवेदन की स्थिति देख सकते है।

HP Early Childhood Care Tutor Scheme

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Contact Details

हमारे इस आर्टिकल के द्वारा आपको इस योजना से संबंधित  सभी जानकारी प्रदान कर दी गई है। यदि आप इस योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है, तो आप दिए गये हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

  • Helpline : Number- 18001808076
  • Email Id : helpdesk.edistrict.itl@gmail.com

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