मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करे?

क्या आप एक छोटे दुकानदार हैं जो अपनी दुकान चलने या पैसे कमाने की समस्या से परेशान हैं? सरकार आपको अपनी छोटी दुकान का विस्तार करने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता देने जा रही है, जिसकी मदद से आप केवल अपनी छोटी दुकान का विस्तार कर पाएंगे, बल्कि उस मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का संचालन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आपको नजदीकी बैंक की मदद से आवेदन करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ पात्रताएं पूरी करनी होंगी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे ताकि आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकें।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू की। इस योजना के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत बैंक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली ऋण राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिसका उपयोग आवेदक अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर सकता है। इस योजना के तहत लिए गए ऋण पर ब्याज का आधा हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना

Details of Laghu Dukandar Kalyan Scheme 

योजना का नाम  Laghu Dukandar Kalyan Yojana
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन  
राज्यहिमाचल प्रदेश  
अधिकारिक वेबसाइट  जल्द लॉन्च होगी
शुरू की गई  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा
उद्देश्यव्यापार का विकास करने के लिए
लाभार्थी  राज्य के छोटे व्यापारी एवं दुकानदार
लोन की राशिलोन 50,000 रुपए  

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करना है ताकि दुकानदार अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी. इसके तहत छोटे दुकानदार और व्यापारी आसानी से 50,000 रुपये का लोन प्राप्त कर सकेंगे. ब्याज भुगतान का 50 फीसदी हिस्सा सरकार वहन करेगी.

लाभ एंव फायदें

  • यह योजना राज्य के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को ऋण प्रदान करेगी।
  • इस योजना के तहत आवेदक को प्रदान की जाने वाली ऋण राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी इस धनराशि का उपयोग अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कर सकते हैं।
  • इस योजना से राज्य के 75000 से ज्यादा व्यापारियों को फायदा होगा.
  • यह योजना छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार व्यवसाय विकास के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी।
  • राज्य सरकार लाभार्थी को सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज दर का 50% भुगतान करेगी। शेष 50% का भुगतान आवेदक को स्वयं करना होगा।

HP Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल आर्थिक रूप से वंचित आवेदक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • यह योजना दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के लिए खुली है।
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दुकान के जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक में जाएं।
  • वहां जाकर आपको बैंक अधिकारी से लघु दुकानदार कल्याण योजना आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको यह आवेदन पत्र वहीं से वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • इसके बाद, एक बैंक अधिकारी आपके आवेदन पत्र की समीक्षा करेगा।
  • यदि सत्यापन सही है, तो ऋण राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • इस प्रकार आप लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

HP Darshan Seva Yojana

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