राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम बिहार (बिहार एनएफबीएस) राज्य सरकार की एक नई पहल है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार के अनुसार उन परिवारों को लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया यानि जिस सदस्य से परिवार चलता है उसकी अचानक या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। राज्य सरकार मुखिया की आकस्मिक या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में बिहार पारिवारिक लाभ के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 18 से 60 वर्ष की आयु के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए इस योजना की स्थापना की। क्योंकि लोग सरकार द्वारा स्थापित नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे न केवल अपने जीवन को खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें होती हैं। ऐसे सभी परिवारों को अब इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। आज हम आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे करें और इसके बारे में जानकारी भी प्रदान करेंगे जैसे कि योजना के लिए पात्रता, उद्देश्य और दस्तावेज, इसलिए कृपया हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।
Details of मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार
योजना का नाम | मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार |
सहायता राशि | 20,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
राज्य | बिहार |
साल | 2024 |
उद्देश्य | गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
अधिकारिक वेबसाइट | serviceonline.bihar.gov.in |
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के सबसे कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। घर का प्रभारी किसके परिवार का सदस्य किसी भी कारण से मर गया है? ऐसी संकट की स्थिति में ताकि परिवार को सहारा मिल सके और उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिहार सरकार इसके माध्यम से मृतक के पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के परिवार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। जिसके लिए आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना जरूरी है।
Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के सभी आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम बिहार की स्थापना की गई थी।
- यह राशि सीधे लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ताकि परिवार के भरण–पोषण में योगदान दे सके।
- गरीबों और राज्य के बीपीएल श्रेणी में रहने वाले परिवारों को लाभ होगा।
- यह परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार लागू करता है।
- यह योजना मृतक के परिवार को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
बिहार पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- राज्य के सभी आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम बिहार की स्थापना की गई थी।
- गरीबों और राज्य के बीपीएल श्रेणी में रहने वाले परिवारों को लाभ होगा।
- समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार लागू करता है।
- मृतक के परिवार को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- यह राशि सीधे लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ताकि परिवार के भरण–पोषण में योगदान दे सके।
- यह योजना परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- FIR की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि
बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत स्वयं का पंजीकरण कैसे करें?
- सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नागरिक अनुभाग के सेक्शन पर क्लिक कर खुद का पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक कर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य का चयन कर कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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