राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 क्या है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। यह योजना गरीब और वंचित वर्ग की कन्याओं के विवाह को समर्थन करने के लिए है। इस योजना के तहत, गरीब वर्ग की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उनके परिवार को बेटियों के विवाह में मदद मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक समर्थन प्रदान करके उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे – उद्देश्य, लाभ, पात्रता और दस्तावेज आदि जानकारी प्रदान कर रहे है । ताकि आप योजना का लाभ उठा सकें। इस लेख को पढ़कर आप इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। कन्यादान योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के लिए एक निशुल्क धनराशि प्रदान करती है, जिसका उपयोग उनके विवाह के खर्चों में किया जाता है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अत्यधिक गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह समर्थन के लिए सरकार द्वारा 31,000 रूपये से लेकर 41,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार की केवल दो कन्याएं ही पात्र है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के कार्यान्वयन समीक्षा जिला स्तर पर किया जायेगा। और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी। इस मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य के जो लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 महीने पहले या फिर विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

Highlights of Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana

योजना का नाम Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana
शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
विभाग समाज कल्याण विभाग
वर्ष 2024
उद्देश्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य की बालिग़ लडकिया
राज्य राजस्थान
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://jankalyan.rajasthan.gov.in/

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग की कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनके परिवार को विवाह में सहारा मिल सके और विवाह के खर्चों का बोझ कम हो। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं को सरकार द्वारा धनराशि प्रदान करके कन्याओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जायेगा। Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत केवल 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लक्ष्य खासकर गरीब परिवारों की कन्याओं  को समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है ।

लाभ और विशेषताएं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सञ्चालन समाज कलुआन विभाग द्वारा किया जाता है ।
  • इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्याओं , अंत्योदय परिवार की कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
  • इसके आलावा विधवा महिला की कन्याओ और आर्थिक द्रष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
  • इस योजना के माध्यम से 31,000 से 41,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
  • इससे विवाह के लिए आर्थिक बोझ कम होता है और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।
  • एक परिवार में दो कन्याओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए ।
  • इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
  • मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन विवाह की तिथि से एक महिना पहले या फिर विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा ।
  •  

महत्वपूर्ण दिशा – निर्देश

  • योजना के अंतर्गत आवेदक  को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र विवाह तिथि से एक महिना पहले या विवाह तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
  • आवेदन का निराकरण अधिक से अधिक 15 दिवस की अवधि में किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदक द्वारा शादी से पहले आवेदन किया जा रहा है।
  • तो इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी।
  • शादी के बाद आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
  • शहरी क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जमा करनी अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से है , तो अंत्योदय कार्ड की प्रतिलिपि जमा करनी अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की स्थिति में है ,तो आस्था कार्ड की प्रतिलिपि जमा करनी अनिवार्य है।
  • माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की तरफ से जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
  • लाभार्थी कन्या राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए ।
  • गरीब परिवार की कन्याओं को योजना का लाभ दिया जायेगा ।
  • एक परिवार में दो कन्याओं को पात्र माना जायेगा ।
  • लाभार्थी कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए ।
  • यदि किसी परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला व्यक्ति नही है, तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम है तो उनकी बेटियों को भी योजना का लाभ दिया जायेगा ।
  • माता – पिता ना होने पर परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50000 रूपये से कम होने पर भी लाभ प्रदान किया जायेगा ।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत देय अनुदान
श्रेणी अनुदान
अनुसूचित जाति के BPLपरिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण कन्या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कन्या को 31,000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कन्या को 31,000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कन्या को 31,000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
सहयोग एवं उपहार योजना में एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कन्या को 31,000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
विवाह योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कन्या को 31,000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कन्या को 31,000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय  सहायता राशि का विवरण यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कन्या को 31,000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आयु का प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय कार्ड
  • आस्था कार्ड
  • विधवा पेंशन का पीपीओ
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया?
  • सबसे पहले आपको अपने निकट ई मित्र जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको ई मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • इसके बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी।
  • अब आपको अपने सभी दस्तावेजो को संचालक को प्रदान करने होंगे।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपना रेफरेंस नंबर लेना होगा।
  • रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

राजस्थान ई सखी योजना

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संपर्क विवरण

हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी इस योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रक्रार की समस्या का समान कर रहे है, तो आप इमेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधानं कर सकते है ।

Email Id – sjeraj_ww@yahoo.com


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