सरकार किसानों की आय बढ़ाने में सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती है। ऐसे में बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बिहार फसल विविधीकरण योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को सूखी बागवानी के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। इससे किसान आसानी से सूखी बागवानी कर सकेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। राज्य सरकार ने किसानों को घर बैठे आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें।
बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बिहार फसल विविधीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शुष्क बागवानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य के किसान इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके आंवला, नींबू, बेल और कटहल जैसे फलों के पौधे उगा सकते हैं। वृक्षारोपण के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। शुष्क बागवानी कार्यक्रम में आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती के लिए किसानों को इस योजना के तहत 50% अनुदान मिलेगा। इस सब्सिडी की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने 29 नवंबर को इस योजना के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया था। राज्य के इच्छुक किसान जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Details of बिहार फसल विविधीकरण योजना
योजना का नाम | बिहार फसल विविधीकरण योजना |
सब्सिडी राशि | 50 फीसद |
विभाग | उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
उद्देश्य | शुष्क बागवानी करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करना |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
बिहार फसल विविधीकरण योजना का लाभ कौन किसान उठा सकते है
- गया
- जमुई
- मुंगेर
- नवादा
- औरंगाबाद
- कैमूर
- रोहतास
लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके फलदार पेड़ जैसे आंवला, नींबू, बेल और कटहल के पेड़ लगाने के लिए इस योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है।
- इससे गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले के किसान लाभान्वित हो सकते हैं।
- किसानों को यह तभी दिया जाएगा जब वे प्रति चार हेक्टेयर में कम से कम पांच पौधे उगाएंगे।
- शुष्क बागवानी कार्यक्रम में आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती करने के लिए इस योजना के तहत 50% अनुदान मिलेगा।
- इस सब्सिडी की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर को शुरू की थी.
पात्रता
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
- यदि किसान कम से कम 5 पौधे और 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं तो वे सब्सिडी के पात्र होंगे।
- लाभार्थी किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- यह राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खुली होगी।
- सूखे मेवों की खेती करने के लिए किसान उम्मीदवार के पास अपनी जमीन होनी चाहिए।
ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
बिहार फसल विविधीकरण योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन?
- पहले उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट विजिट करनी है।
- अब वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के नाम दिखाई देंगे।
- आप आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर नया पेज खुलकर आएगा।
- इस नए पेज पर नियम और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़कर एग्री के विकल्प पर क्लिक कर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इसमें मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने है।
- आखिर में सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
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