मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा शुरू की गई झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना ने राज्य में विधवा महिलाओं के जीवन और सम्मान को बेहतर बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। यह देश भर में ऐसे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने वाली पहली योजना है। यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ताकि वे अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकें। इस योजना से राज्य की महिलाओं को ही लाभ होगा और इसका लक्ष्य उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है।
झारखंड मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार, 6 मार्च 2024 को रांची के खेल गांव के ताना भगत स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग इस पहल की निगरानी करेगा. इससे महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण में सुधार होगा। विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार राज्य की उन सभी विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी जो अपने जीवनसाथी से अलग होने के बाद समाज में अकेली, असहाय हैं या फिर से शुरुआत करना चाहती हैं।
Details of झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना
योजना का नाम | Jharkhand Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojana |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना |
प्रोत्साहन राशि | 2 लाख रुपए |
संबंधित विभाग | महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन ऑनलाइन` |
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का उद्देश्य
यह योजना शुरू करने का झारखंड सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य में विधवा महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करके समाज में अच्छे रीति–रिवाजों को बढ़ावा देना और उन विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना है जिनका जीवन सफल नहीं हो पाता है। अच्छा चल रहा है। इस पर विराम लग गया है. चूँकि विधवा महिलाएँ अक्सर पूर्ण जीवन जीने में असमर्थ होती हैं यह योजना उन्हें समाज में एकीकृत होने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ताकि महिलाएं समाज में सम्मान की जिंदगी जी सकें।
देश में पहली बार, हमारी सरकार उन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिनकी जिन्दगी शायद कहीं थम सी गई है। जीवन के एक नई पारी की शुरुआत कर रही इन बेटियों को आशीर्वाद दीजिए।
हमें गर्व है कि देश में एकल महिलाओं एवं बिना तलाक की निराश्रित परित्यक्ता महिलाओं को… pic.twitter.com/sOCwT2QVsK
— Champai Soren (@ChampaiSoren) March 6, 2024
लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी शादी का पंजीकरण कराना होगा।
- महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इस पहल की निगरानी करेगा.
- 6 मार्च, 2024 को योजना के शुभारंभ के तहत राज्य की 7 विधवा महिलाओं को लाभ मिला।
- विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाली यह देश की पहली योजना है।
- विधवा पेंशन भुगतान पर राज्य सरकार के खर्च को कम करने में भी मदद करेगी।
- इसका लाभ उठाकर विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- यह योजना विधवा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
पात्रता
- केवल झारखंड की विधवा महिलाएं ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- सभी जाति की विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी।
- इसके लिए लाभार्थी की उम्र विवाह योग्य होना आवश्यक है।
- आवेदक को पुनर्विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
- विधवा महिला के पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- विधवा महिलाएं जो सरकार के लिए काम करती हैं, पेंशनभोगी हैं, या आयकर का भुगतान करती हैं, इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- आवेदक महिला का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- स्व घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जाएं।
- वहां जाकर आपको उपयुक्त अधिकारी से झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- उसके बाद, आपको आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और बैंक खाता पासबुक आदि।
- अब आपको यह आवेदन पत्र उसी स्थान पर लौटाना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- आपके आवेदन की जांच की जाएगी. सत्यापित होने पर आपको प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड
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