देश में लड़कियों की स्थिति सुधारने और उन्हें शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नई–नई पहल शुरू कर रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ही एक योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की। इस UP Bhagya Laxmi Yojana 2024 के तहत, यूपी सरकार राज्य के बीपीएल परिवारों को लड़की के जन्म की स्थिति में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ताकि बच्चियों को बेहतर पोषण और देखभाल मिल सके। इसके अलावा, सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा पूरी होने तक उसकी कक्षा के स्तर के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने हेतु एक नई योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही हैं। इस योजना का नाम यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना हैं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य की बेटी हैं और योजना की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस योजना से जुडी सभी जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे योजना का उद्देश्य आवेदन पात्रता, दस्तावेज आदि सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कम आय वाले परिवारों की बेटियों को समर्थन देने के लिए 50,000 रुपये का बांड प्रदान करेगी। इसके अलावा, मां को अपने पोषण में सुधार के लिए 5,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। बांड 21 साल के बाद 2 लाख रुपये पर परिपक्व होगा, जो इस योजना के लिए अद्वितीय है। इस UP Bhagya Laxmi Yojana को उत्तर प्रदेश सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग चलाएगा। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकना और लिंग अनुपात में सुधार करना है।
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत सरकार बेटियों को उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर कई किस्तों में विभिन्न धनराशि वितरित करेगी। यह रकम सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ एक ही परिवार में जन्मी अधिकतम दो लड़कियों को मिलेगा। लाभार्थी के परिवार को अपनी बेटी का उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर इस योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
Details of UP Bhagya Laxmi Scheme
योजना का नाम | UP Bhagya Laxmi Yojana |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
लाभार्थी | राज्य के कमजोर वर्ग की बालिकाएं |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
उद्देश्य | बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और उन्हें शिक्षित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | mahilakalyan.up.nic.in |
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य
हमारे देश में बहुत से लोग अपनी बेटियों के जन्म के बाद उनकी देखभाल करने या उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। इसका एक बड़ा कारण इन लोगों की आर्थिक स्थिति है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की। इस योजना को शुरू करने का राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य के नागरिकों की बेटियों में नकारात्मक सोच पैदा करना है। आशा है कि इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना उद्देश्य की पूरी जानकारी
जैसा की हम सभी जानते हैं की गरीब परिवार के लोगो को पैसों की तंगी की वजह से लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं। जिस कारण लड़कियों की संख्या दिन पर दिन काम होती नजर आ रही हैं। इन सभी स्थति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना हैं। लोगो के मन में महिलाओ व बेटियों के प्रति जागरूकता लान हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के ज़रिये बालिका के जन्म से ही उन्हें पढाई के लिए प्राप्त राशि उपलब्ध कराना हैं। ताकि गरीब परिवार को अपनी बेटियों की पढ़ाई को लेकर किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा योजना को हाल ही में शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के माध्यम से गरीब परिवार में जन्मी लड़कियों को आर्थिक सहायता देने के लिए 50 हजार रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं और यह राशि अलग अलग रूप में प्रदान की जाएगी।
जैसे – जब लड़की 6 वीं कक्षा में आ जाएगी तो माता-पिता को 3,000 रुपये, 8 वीं कक्षा में 5000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000 रुपये और 12 वीं कक्षा में 8,000 रुपये दिए जाएंगे।इस योजना के अंतर्गत लड़की के 21 वर्ष की आयु होने तक लड़की के माता-पिता को 2 लाख रुपये का कुल धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके आलावा गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म पर 5100 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ताकि गरीब परिवार के लोग अपने बच्चो का अच्छे से लालन पालन कर सके।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की बेटियों को ही मिलेगा।
- प्रति परिवार केवल दो बेटियाँ ही इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
- राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।
- बेटी के जन्म पर उसके खाते में ₹50000 मिलेंगे, जबकि मां को ₹5100 मिलेंगे।
- बेटी के 21 वर्ष की होने पर उसके माता–पिता को ₹200000 मिलेंगे।
- इसके जरिये गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही हैं।
- एक परिवार की दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- लाभ प्राप्त करके बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके आलावा जब लड़की 21 साल की उम्र में पहुँच जाएगी तब 2 लाख रुपये सरकार द्वारा उसके माता-पिता को दिए जाएंगे।
- योजना का लाभ प्राप्त करके बेटियों का भविष्य उज्ज्वल बनेगा।
क्र संख्या | कक्षा | वित्तीय धनराशि |
1 | 06वीं कक्षा | 3 हजार रूपए |
2 | 08वीं कक्षा | 5 हजार रूपए |
3 | 10वीं कक्षा | 7 हजार रूपए |
4 | 12वीं कक्षा | 8 हजार रूपए |
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के पात्रता मानदंड
- इस योजना से लाभ पाने के लिए आवेदकों को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹200000 से कम होनी चाहिए।
- बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर उसका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नामांकन कराना आवश्यक है।
- इस योजना के अनुसार, बेटी को इसके तहत लाभ प्राप्त करने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण किया जाना चाहिए।
- अगर बेटी की शादी 18 साल से पहले हो जाती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसके अलावा लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत 31 मार्च 2006 के बाद BPL – गरीबी रेखा के नीचे परिवारों में जन्मी लड़कियों के लिए ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी को स्वास्थ्य विभाग से रोग प्रतिरक्षी करना अनिवार्य हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- माता–पिता का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बच्ची का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना की आवेदन प्रक्रिया?
उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करना चाहते है उन्हें नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के विकल्प पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- अब डाउनलोड का बटन दबा फॉर्म को डाउनलोड कर ले और इसका प्रिंट निकाल ले।
- इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी ध्यान पूर्वक एवं स्पष्ट शब्दों में भरे।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ें।
- अब आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र को जमा करवाना होगा।
- इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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