यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 के तहत अनाथ बच्चो को 4000 रूपये की आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू।

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक अहम योजना हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही हैं। वे अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता और अभिभावकों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। इस योजना के माध्यम से इन बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें। यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की सभी जानकारी विस्तार से दे रहें हैं। योजना को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ें।

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

30 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को आरंभ किया गया है।  इस योजना के माध्यम से ना केवल बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से बच्चों की पालन पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 4000 निर्धारित की गई हैं। साथ ही साथ लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है और उनका कोई अभिभावक नहीं है उनको राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। लड़कियों को भी अलग से आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। ताकि उनेह किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े।

UP bal Seva Yojana

Highlights of Mukhyamantri Bal Seva Scheme

आर्टिकल का नाममुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश
राज्यउत्तर प्रदेश
योजना का नाममुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
लाभार्थीराज्य के अनाथ हुए बच्चे
उद्देश्यकोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटलांच की जाएगी
लाभ राशि4000 प्रति माह
सम्बंधित विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
लाभ राशि देय अवधि18 वर्ष की आयु तक देय
साल2024
आवेदन मोडऑनलाइन

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना माहमारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन बालिकाओं ने अपने माता-पिता व अभिभावकों खोये है उनके विवाह के लिए 1 लाख 1 हजार रूपये दिए जायेंगे और प्रोफेशनल एजुकेशन लेने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप भी दिए जायेंगे।

पंजीकरण के उद्देश्य

हम जानते हैं की कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में सभी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अनाथ बच्चो को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ा हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Bal Seva Yojana को शुरू किया हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता करना है जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हो गए है। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उन सभी बच्चो को किसी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े साथ ही हर महीने योजना के माध्यम से 4000 रूपये आर्थिक सहायता के रूप में पात्र बच्चो को उपलब्ध कराये जाएंगे।

लाभ एवं विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना का संचालन किया गया हैं।
  • इस योजना का लाभ अनाथ बच्चो को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के उन अनाथ बच्चों को दिया जायेगा जिनके माता-पिता और अभिभावकों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है।
  • साथ ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने तक इस योजना के तहत 4000 रूपये प्रदान किये जाएंगे।
  • इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते है उन्हें लैपटॉप प्रदान किये जाएंगे।
  • प्रदेश सरकार की ओर से पात्र बच्चो को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी।
  • जबकि इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए 101 0000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • अब प्रदेश सरकार द्वारा सभी पढ़ाई कर रहे बच्चों को लैपटॉप या टेबलेट भी प्रदान किया जाएगा।
  • सभी 2000 पात्र बच्चों को जो 9th क्लास या इसके ऊपर के क्लास में पढ़ाई कर रहे है उन्हें सरकार द्वारा लैपटॉप भी दिया जाएगा।
यूपी बाल सेवा योजना के लिए पात्रता
  • प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी प्राप्त कर सकते हैं।
  • साथ वह बच्चे इस योजन एके पात्र होंगे जिनके माता पिता, दोनों में किसी एक को या फिर अपने कानूनी अभिभावक को खो दिया है।
  • इसके आलावा 10 साल से कम उम्र के बच्चे, जिनका कोई भी सगा संबंधी नही है उन्हें भी हमारे देश की सरकार की सहायता से राज्य सरकार द्वारा रखा जाएगा।
  • जिसके लिए लाभार्थी को माता पिता के मृत्यु के 2 साल के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी नहीं है।)
  • शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
  • आवेदन पत्र
  • माता-पिता या वेज संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड-19 से मृत्यु होने का प्रमाण
  • बल एवं अधिक आयु प्रमाण पत्र
  • 2015 की धारा 94 में उल्लेखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल
  • आयु का प्रमाण
  • विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने से संबंधित अभिलेख
  • विवाह का कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सालाना आय ₹300000
  • उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र
  • बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
  • 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
  • आय प्रमाण पत्र (इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सालाना आय ₹300000 या फिर उससे कम होनी चाहिए)
  • बालिका एवं उसके अभिभावक की फोटो
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
  • आवेदन करने के लिए आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना हैं या आधिकारिक वेबसाइट पर जाये।
  • अगर आप शहरी क्षेत्र में रहता है कि आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना हैं।
  • इसके बाद आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना हैं।
  • फिर आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी हैं।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना हैं।
  • यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना हैं।
  • अब आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
  • फिर बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
  • साथ ही इस योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
  • इस प्रकार आप तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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