असम की राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के लिए की बेहतर योजनाए चलाई जा रही है जिनमें से एक ‘असम ट्रैक्टर वितरण योजना‘ भी है जिसके अंतर्गत राज्य के किसान नागरिकों को खेती करने के लिए ट्रेक्टर प्रदान किया जा रहा है। अगर आप भी असम राज्य के एक किसान हो और असम की राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे ट्रैक्टर वितरण का लाभ उठाना चाहते हो तो आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। इस लेख में हम आपको की पूरी जानकारी देने वाले हैं। राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की बेहतरीन योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें से एक ‘असम ट्रेक्टर वितरण योजना’ भी है जो की एक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को असम की राज्य सरकार के द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर न्यूनतम 3.84 लाख और अधिकतम 5.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी जाती है। इस सब्सिडी का लाभ उठाते हुए किसान आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इस योजना का लाभ 26000 से भी अधिक गांव की किसानों को दिया जा रहा है।
Assam Tractor Vitran Yojana 2024 Highlights
योजना का नाम | Assam Tractor Distribution Scheme 2024 |
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उद्देश्य | असम राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ट्रैक्टर की सब्सिडी प्रदान करके उन्हें ट्रैक्टर खरीदने में मदद करना। |
सब्सिडी की राशि | न्यूनतम 3.84 लाख और अधिकतम 5.50 लाख रुपए तक |
सब्सिडी का प्रकार | 70% तक की सब्सिडी ट्रैक्टर खरीद पर |
लाभार्थी किसानों की संख्या | 26000 से भी अधिक गांव के किसानों को |
लाभार्थियों का समूह | 8 से 10 किसानों का समूह |
आवेदन की प्रक्रिया | 1. अपने डिस्टिक एग्रीकल्चर ऑफिसर से फार्म प्राप्त करें। 2. फॉर्म भरकर उचित दस्तावेजों के साथ ऑफिसर को सबमिट करें। 3. आवेदन समूह में करें। |
असम ट्रैक्टर वितरण योजना का उद्देश्य
अगर आप इस योजना का उद्देश्य नहीं जानते तो जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना का उद्देश्य असम राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ट्रैक्टर की सब्सिडी प्रदान करके उन्हें ट्रैक्टर खरीदने में मदद करना है। काफी सारे किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए जिससे उनके उत्पादन दर पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए असम की राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।
लाभ
- किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 70% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है जिससे कि वह आसानी से ट्रैक्टर खरीद सके।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3.84 लख रुपए से लेकर अधिकतम 5.5 लख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे ट्रैक्टर वितरण में ट्रैक्टर के साथ सभी जरूरी इक्विपमेंट आदि भी प्रदान किए जाते हैं जिससे कि किसानों को कोई दिक्कत ना आए।
- योजना के द्वारा कई पात्र लाभार्थियों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आसान बैंक लोन भी दिलवाया जाता है जिससे कि वह आसानी से ट्रैक्टर खरीद सके।
पात्रता
- लाभ केवल असम के स्थाई नागरिक किसानों को भी दिया जाएगा अर्थात अन्य लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं दिया जा रहा अपितु एक ही गांव में रहने वाले 8 से 10 किसानों के समूह को योजना का लाभ दिया जा रहा है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए समूह को एक जॉइंट अकाउंट बनवाना होगा क्योंकि उसी में लाभ राशि उन्हें प्रदान की जाएगी।
- एक परिवार के एक से अधिक सदस्य का ग्रुप में शामिल होना माननीय नहीं है अर्थात ऐसा होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के पास सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए।
असम ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?
इस लेख में हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी दे चुके हैं और साथ ही उससे संबंधित पात्रताओं के बारे में भी बता चुके हैं तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लिए एक पात्र आवेदक हो तो आपको इसके लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते की आखिर इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें’ तो बता दे की यह एक बेहद ही आसान प्रक्रिया है और इसके लिए निम्न स्टेप्स का अनुसरण करे:
- सबसे पहले अपने डिस्टिक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाए और उनसे फार्म प्राप्त करके योजना की जानकारी लें।
- इसके बाद फॉर्म भर के और ऑफिसर के द्वारा बताए गए सभी दस्तावेज फॉर्म में अटैच करके ऑफिसर को सबमिट कर दे।
- यह कार्य आपको एक समूह के साथ करना होगा क्योंकि योजना का लाभ समूहों को दिया जा रहा है ना की व्यक्तिगत रूप से किसी को दिया जा रहा है।
- अगर आपका समूह चयनित कर दिया जाता है तो ऐसे में आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा और आप खेती के लिए ट्रैक्टर प्राप्त कर पाएंगे।
इस तरह से आप बेहद ही आसानी से असम की राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सटीक रूप से योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं और आपको योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में चयनित कर दिया जाता है तो ऐसे में आपको योजना का लाभ मिलेगा और आप व आपका समूह योजना का लाभ उठा पाएगा।
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