बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 अंतर जाति विवाह लाभ आवेदन फार्म

बिहार राज्य सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं चलाती है। जिससे राज्य के सभी नागरिकों को लाभ हो और समाज के सभी वर्गों का विकास हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जातिवाद आज भी एक समस्या है। अस्पृश्यता की समस्या को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए गए हैं। सरकार ने बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करके इस दिशा में एक और कदम उठाया है। इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। नवविवाहित जोड़े को विवाह के समय या विवाह के एक वर्ष के भीतर इसके तहत बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करना होगा।

इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की. इस कार्यक्रम को अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है। बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उन विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। आर्थिक सहायता की राशि 2.5 लाख रुपये होगी. इसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त राशि से विवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा संचालित की जाएगी, जो डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। यदि लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी प्रदान करता है, तो लाभार्थी से लाभ राशि की वसूली की जाएगी।

Details of बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 

योजना का नामअंतर जाति विवाह लाभ आवेदन फार्म
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्यबिहार
किसने आरंभ कीबिहार सरकार
लाभार्थीबिहार के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
उद्देश्यअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना
आर्थिक सहायता2.5 लाख रुपए

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। ताकि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए समानता की अवधारणा विकसित की जा सके। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से हो और दूसरा पिछड़ी जाति से हो। अंतर जाति विवाह लाभ आवेदन फार्म की धनराशि विवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। राज्य के नागरिकों के बीच इस योजना के कार्यान्वयन से अंतरजातीय विवाह में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सोच में बदलाव आएगा।

लाभ तथा विशेषताएं
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन इस योजना का संचालन करेंगे.
  • यदि स्टॉक इस योजना से लाभ पाने के लिए गलत जानकारी प्रदान करता है, तो लाभ राशि लाभार्थी से वसूल की जाएगी।
  • पहले यह अंतर जाति विवाह लाभ आवेदन फार्म केवल दो साल के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है।
  • वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए, ग्राहक को प्रीस्टांप रसीद जमा करनी होगी।
  • जमा करने के बाद यह रसीद जोड़ दी जाती है और 1.5 लाख रुपये उनके बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं.
  • यह चावल आरटीजीएस या एनई फ्लैट के माध्यम से वितरित किया गया था।
  • जो तीन साल बाद सर्वोत्तम ब्याज के साथ पेश किया जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • शादी का कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • शादी की फोटो
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन?
  1. सबसे पहले आपको यहां दिया गया फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  2. इसके बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना होगा।
  3. अब आपको इस फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, ईमेल पता, फोन नंबर, शादी की तारीख आदि।
  4. अब आपको सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  5. इसके बाद आपको यह फॉर्म उचित विभाग में जमा करना होगा।
  6. फिर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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