सरकार ने राज्य के सभी किसानों से सरकारी दर पर धान खरीदने के लिए बिहार धान खरीद योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए एक आधिकारिक सूचना जारी की है। राज्य के खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऑनलाइन धान खरीद को लेकर चेतावनी जारी की है. बिहार का कोई भी किसान जो अपना सांद्रण उचित मूल्य पर बेचना चाहता है, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सरकार के दान खरीद मूल्य और किसान कितना धान बेच सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम आपको इस आर्टिकल में बिहार धन अधिप्राप्ति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
बिहार राज्य सरकार ने बिहार धान अधिप्राप्ति योजना शुरू की। इसका लाभ केवल राज्य के मूल किसान ही उठा सकेंगे। राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण इस योजना के तहत किसानों से उचित मूल्य पर धान खरीदता है। इस कार्यक्रम के लिए किसानों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद बिहार सरकार उनसे धान खरीदेगी. ऐसे में बिहार राज्य सरकार ने राज्य उर्वरक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया है कि किसानों के लिए इस योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है
Details of Bihar Paddy Purchase Scheme
योजना का नाम | धान अधिप्राप्ति बिहार योजना |
उद्देश्य | राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना |
वर्ष | 2024 |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | राज्य के मूल निवासी किसान |
संचालन | बिहार राज्य सरकार द्वारा |
अधिकारिक् वेबसाइट | https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ |
बिहार धान खरीद योजना का उद्देश्य
बिहार राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति शुरू करने का मुख्य लक्ष्य किसानों को आसानी से सुविधाएं प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ऐसे में बिहार के जो किसान अधिक अनाज इकट्ठा कर उसे बेचना चाहते हैं, वे अब सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर ऐसा कर सकते हैं. ऑनलाइन जाकर आवेदन करके आप आसानी से अपना धान सरकार को बेच सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसे में किसानों को सरकार की ओर से काफी लाभ मिलेगा. किसानों के लिए इस योजना को लागू करने में बिहार सरकार का यह मुख्य लक्ष्य रहा है।
पात्रता
- लाभ के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसान ही योजना के लिए पात्र माने जायेंगे।
- केवल किसान ही पात्र माने जायेंगे।
- लाभ पाने के लिए किसानों के पास पहले से ही किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए; इसके बाद ही योजना पर विचार किया जायेगा.
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- खेतों का विवरण
- बैंक खाता संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- किसान पंजीकरण संख्या
बिहार धान खरीद योजना ऑनलाइन आवेदन?
- सर्वप्रथम योजना की Official Website पर जाना होगा
- आपके सामने योजना की आधिकारिक वेबसाइट का Home Page खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑनलाइन आवेदन करें का Link पर आपको Click कर देना होगा
- एक Registration Farm खुलकर आएगा जिसमें आपको पूछी गई सभी जनकारी को बारी–बारी से दर्ज कर सारी प्रक्रिया आपके द्वारा पूरी कर Submit के Option पर आपको Click कर देना होगा
- इस प्रकार से आपका आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी
Official Link | Apply Now |
ModiScheme Homepage | Apply Now |
Contact Details
यदि आपको इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई हो रही है, योजना के बारे में जानकारी चाहिए, या योजना के तहत शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप राज्य उर्वरक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आप इस टोल–फ्री नंबर के माध्यम से 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।
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