बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि?

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के आवेदन अब ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस संबंध में बिहार सरकार ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है. जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर दें। इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को भी इस बार बढ़ा दिया गया है. इस बार किसानों को प्रति हेक्टेयर दी जाने वाली राशि बढ़ा दी गई है. इस पोस्ट में इसके बारे में अधिक जानकारी है, जिसे आप नीचे पढ़ सकते हैं। इस योजना के लाभ हेतु आवेदन कब स्वीकार किये जायेंगे? किसान इस योजना के लाभ के लिए कैसे आवेदन करें?

इसके बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है. डीबीटी बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना भारत सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं और राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीय आपदाओं के तहत निर्धारित सहायता के मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को रु. वर्षा आधारित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्रों के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और खेती योग्य भूमि के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान जहां रेत/गाद का जमाव 3 इंच से अधिक है।

Details of बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 

योजना का नामकृषि इनपुट अनुदान योजना
विभागप्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार
शुरू किया गया हैबिहार सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के किसान
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटdbtagriculture.bihar.gov.in

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य

जैसा कि आप जानते हैं, राज्य में बहुत सारे किसान हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। परिणामस्वरूप, कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की है। सरकार इस योजना के तहत किसानों को बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा देगी। अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करेगी।

दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • बटाईदार के मामले में जो वास्तविक कृषक है और भूमि का मालिक है, भूमि दस्तावेजों के साथ एक स्व-घोषणा पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
  • खेती के दस्तावेज
  • मोबाइल फोन नंबर
  • एक पासपोर्ट आकार का फोटो
  • एलपीसी, जमीन की रसीद, वंशावली, जमाबंदी और बिक्रीनामा होना जरूरी है.

लाभ

  1. असिंचित क्षेत्र के किसानों को 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर, जबकि सिंचित क्षेत्र के किसानों को 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा.
  2. सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाती है; ऐसे में पैसा आपके खाते में आधार कार्ड के जरिए ही भेजा जाएगा।
  3. 3 इंच से अधिक रेत/गाद जमा होने वाली कृषि भूमि के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा।
  4. एक किसान दो हेक्टेयर तक अनुदान प्राप्त कर सकता है.
  5. प्रभावित किसान को न्यूनतम 1000 रुपये का अनुदान मिलेगा।
Bihar Agricultural Input Grant Scheme पंजीकरण करने की प्रक्रिया?
  • सर्वप्रथम आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • आपको पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने पंजीकरण पेज खुल कर आएगा।
  • आपको इस पेज पर पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको पंजीकरण करें के विकल्प पर क्लिक कर आप पंजीकरण कर सकेंगे।

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