बिहार सरकार ने राज्य के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार शुष्क बागवानी योजना शुरू की है। बिहार सरकार इस योजना के तहत मेड़ों पर पेड़ लगाने वाले राज्य के सभी किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना के राज्य में लागू होने से राज्य के सभी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। आज के लेख में हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह योजना क्यों बनाई गई, इसके लाभ और पात्रता क्या हैं, इत्यादि।
सरकार ने राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुष्क बागवानी योजना शुरू की है। बिहार में किसान अगर आंवला, बेर, जामुन और नींबू जैसे पेड़ लगाते हैं तो वे इस योजना के तहत 50% अनुदान के पात्र होंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अधिकतम अनुदान राशि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की है, और इस योजना के माध्यम से प्राप्त लाभ की राशि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। बिहार राज्य के जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Details of Bihar Dry Horticulture Scheme
योजना का नाम | बिहार शुष्क बागवानी योजना |
वर्ष | 2024 |
लाभ | राज्य के किसानो को मेड़ पर पेड़ लगाने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा |
लाभार्थी | बिहार राज्य के सभी किसान |
श्रेणी | बिहार सरकारी योजनाएं |
आरम्भ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://horticulture.bihar.gov.in/ |
बिहार शुष्क बागवानी योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के किसानों को वृक्षारोपण के रूप में लाभ प्रदान करना है। बिहार राज्य सरकार इसके तहत किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने पर 50% तक अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के सभी किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे और उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा।
पेड़ | पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी | पेड़ पौधों की संख्या (प्रति हेक्टेयर) | अंश की राशि |
बेल | 8×8 | 156 | 0 |
जामुन | 8×8 | 156 | 0 |
कटहल | 10×10 | 100 | 0 |
अनार | 5×5 | 400 | 0 |
नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
बेर | 6×6 | 278 | 0 |
आवंला | 6×6 | 278 | 0 |
मीठा नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
पात्रता मानदंड
- जो नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें बिहार का निवासी होना आवश्यक है।
- इसका लाभ केवल राज्य के किसान नागरिकों को ही मिलेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास कम से कम एक हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- इसके अलावा आवेदक किसान के खेत में सूक्ष्म सिंचाई स्थापित होनी चाहिए।
- आवेदक किसान के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, जो उसके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- बिहार के आवेदक किसान के खेत में ड्रिप सिंचाई उपकरण लगा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- जमीनी दस्तावेज
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
बिहार शुष्क बागवानी योजना 2024 के तहत रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है?
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करे विकल्प पर क्लिक कर देना है,
- इस सूची में से आपको सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना के तहत आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक कर आपके सामने नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा, यहां आपको मै ऊपर दिए गये जानकारी से सहमत हूँ तथा योजना का लाभ लेने हेतु दिए गये शर्तों का पालन करूँगा/करुँगी के तहत बॉक्स पर टिक कर आपको एग्री एंड कंटीन्यू के विकल्प पर क्लिक कर देना है,
- अब आपको आवेदन संख्या दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा,
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म में अटैच कर देना है, अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप इस योजना के तहत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
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