कन्या भ्रूण हत्या अब देश के कई हिस्सों में आम हो गई है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. सरकार विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता अभियान चलाती है। इस बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अलावा भी सरकार कई कार्यक्रम चलाती है. आपको बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह योजना बेटी के जन्म पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह लेख आपको आवेदन कैसे करें के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
बिहार सरकार ने इस योजना के माध्यम से यूको और आईडीबीआई बैंक में 20,000 का निवेश किया है। जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है, तो उसे उसके परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि दी जाती है। यदि लड़की की मृत्यु 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पैसा महिला विकास निगम बिहार को दिया जाता है। यह कार्यक्रम भ्रूणहत्या को रोकने, लिंगानुपात में सुधार लाने और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। इस योजना से बिहार की उन सभी लड़कियों को लाभ होगा जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 को या उसके बाद हुआ हो और वे बीपीएल श्रेणी में आती हों। इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो बेटियां ही उठा सकती हैं। इस योजना को महिला विकास निगम, बिहार संचालित करेगा. बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ने अब 15 लाख लड़कियों को लाभ प्रदान किया है।
Details of Bihar CM Kanya Suraksha Yojana
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना |
साल | 2024 |
राज्य | बिहार |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | wdc.bih.nic.in |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
निवेश राशि | ₹2000 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लाभ तथा विशेषताएं
- यदि लड़की की मृत्यु 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पैसा बिहार में महिला विकास निगम को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो बेटियां ही उठा सकती हैं।
- इस योजना को महिला विकास निगम बिहार संचालित करेगा.
- अब तक इस योजना से 15 लाख लड़कियां लाभान्वित हो चुकी हैं.
- यह भ्रूणहत्या को रोकने, लिंगानुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था।
- इस योजना से 22 नवंबर 2007 को या उसके बाद जन्मी और बीपीएल श्रेणी में आने वाली सभी लड़कियों को लाभ होगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
पात्रता
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बच्ची का जन्म 22 नवंबर 2007 को या उसके बाद होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए जन्म पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- इसके लिए केवल बीपीएल श्रेणी की लड़कियां ही पात्र होंगी।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया?
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर Bihar Kanya Suraksha Scheme के विकल्प पर क्लिक कर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज कर आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार
Contacts
- Women & Child Development Corporation,
Daroga Rai Path, Road No 2, R-Block, Patna – 800001, Bihar. - 0612-2506078/2506068
- support.wdc@bihar.gov.in nigamwdc@gmail.com
- 0612-2547963
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