छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2024 लाभ, विशेषता व पात्रता?

निर्माण श्रमिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे कई कार्यक्रम चलाती है। यह लेख छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसका नाम छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को प्रसव की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह लेख बताएगा कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। इसके अलावा, आपको भगिनी प्रसूति सहायता के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सभी महिला निर्माण श्रमिकों को प्रस्तुतिकरण के अवसर पर 10,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और हम आपको बता सकते हैं कि पहली किस्त गर्भावस्था के पहले तिमाही में प्रदान की जाएगी, जो कि 3000 होगी, देवघर को गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में प्रदान की जाएगी, जो 3000 होगी, और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद प्रदान की जाएगी। बच्चा पैदा होने पर इसकी कीमत 4000 होगी.केवल भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक ही इस योजना के पात्र होंगे।

छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना

Details of Bhagini Prasuti Sahayata Yojana 

योजना का नामछत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना
साल2024
आर्थिक सहायता₹10000
लाभार्थीभवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक
किसने आरंभ कीछत्तीसगढ़ सरकार
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://cglabour.nic.in/
राज्यछत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिला भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को प्रसव की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता की राशि 10,000 होगी. जिसे तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा। इसके माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना से गर्भवती महिलाओं के पोषण में सुधार होगा। इस योजना का लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा। केवल पंजीकृत महिला श्रमिक ही इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं।

लाभ तथा विशेषताएं

  • केवल वे भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक जो अधिनियम की धारा 12 के तहत पुरुष या महिला लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं और जिनके पास योजना आवेदन की तारीख से एक वर्ष पहले लाभार्थी पहचान पत्र है, वे ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • इसका लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।
  • केवल पंजीकृत महिलाएं ही इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
  • इस योजना के तहत लाभ राशि का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।
  • यदि प्रस्तुति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को किया जाएगा।

पात्रता

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • महिला श्रमिकों को एक वर्ष के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पूर्ण रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
  • जिन निर्माण वाहनों के पास वैध बोर्ड सदस्यता नहीं है वे योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • इसका लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।
  • लाभ उन निर्माण श्रमिकों की पत्नियों को नहीं मिलेगा जो सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों में काम करते हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
  • बैंक खाता विवरण
  • स्व घोषणा पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया?
  1. सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  3. होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  5. इस पेज पर आपको जिला, हितग्राही का नाम, पंजीयन क्रमांक आदि दर्ज करना होगा।
  6. अब आपको विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक कर एक नया पेज खुल कर आएगा।
  7. आपको इस पेज पर पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  8. इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  9. इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना

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