निर्माण श्रमिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे कई कार्यक्रम चलाती है। यह लेख छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसका नाम छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को प्रसव की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह लेख बताएगा कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। इसके अलावा, आपको भगिनी प्रसूति सहायता के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी।
आपको बता दें कि इस योजना के तहत सभी महिला निर्माण श्रमिकों को प्रस्तुतिकरण के अवसर पर 10,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और हम आपको बता सकते हैं कि पहली किस्त गर्भावस्था के पहले तिमाही में प्रदान की जाएगी, जो कि 3000 होगी, देवघर को गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में प्रदान की जाएगी, जो 3000 होगी, और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद प्रदान की जाएगी। बच्चा पैदा होने पर इसकी कीमत 4000 होगी.केवल भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक ही इस योजना के पात्र होंगे।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा महिलाओ की आर्थिक स्थति को ध्यान में रखते हुए इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के असंगठित क्षेत्रों के निर्माण श्रमिक को आर्थिक सहायता के रूप में 20,000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। जबकि पहले आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपए थी। जिसे बढाकर अब 20,000 रूपये कर दिया गया हैं। ताकि गर्भधारण से प्रसूति तक होने वाले खर्च को लेकर गरीब नागरिको को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
राज्य सरकार द्वारा ये आर्थिक सहायता राशि पात्र लाभार्थी को तीन किश्तों में उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। जिसमे पहेली क़िस्त 3000 रुपए की दूसरी क़िस्त छह महीनो के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद तीसरी एवं अंतिम क़िस्त के चार हजार रुपए लाभार्थी को बच्चे के जन्म हो जाने पर प्रदान किए जाएंगे।इसके आलावा यदि किसी कारणवश महिला श्रमिक की बच्चे के जन्म दौरान मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में मिलने वाली सहायता धनराशि उसके पति को प्रदान कर दी जाएगी।
Details of Bhagini Prasuti Sahayata Yojana
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना |
योजना का उद्देश्य | महिला श्रमिकों को प्रसव काल के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लांच | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा |
लाभ | महिला कामगारों को प्रसूति सहायता मिलेगी |
सम्बंधित राज्य | छत्तीसगढ़ राज्य |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य की महिला श्रमिक |
आर्थिक सहायता की राशि | 20,000 रुपए |
क्रियान्वयन विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | cglabour.nic.in |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिला भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को प्रसव की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता की राशि 10,000 होगी. जिसे तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा। इसके माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा, इस योजना से गर्भवती महिलाओं के पोषण में सुधार होगा। इस योजना का लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा। केवल पंजीकृत महिला श्रमिक ही इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं।
जैसा की हम सभी जानते हैं की देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या हैं जिसके कारण नागरिको को विभिन प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि प्रसूति काल के दौरान महिलाओ को पोषण आहार की अधिक आवश्यकता होती है इसलिए राज्य सरकार द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित क्षेत्रों के कमजोर आय वर्ग श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिए आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।
ताकि महिला कामगारों को प्रसूति काल के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस योजना के तहत महिलाओं व बच्चे के शरीर को गर्भावस्था में आहार व पोषण में कमी नहीं आएगी। लाभार्थी महिला इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपना और बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकेंगी। साथ ही सभी पोषण सम्बंधित जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगी। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत सूचना मिलने के 72 घंटे के भीतर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- केवल वे भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक जो अधिनियम की धारा 12 के तहत पुरुष या महिला लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं और जिनके पास योजना आवेदन की तारीख से एक वर्ष पहले लाभार्थी पहचान पत्र है, वे ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इसका लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।
- केवल पंजीकृत महिलाएं ही इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- इस योजना के तहत लाभ राशि का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।
- यदि प्रस्तुति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को किया जाएगा।
- छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा राज्य गर्भवती महिलाओ को लाभ पहुंचाने के लिए योजना को शुरू किया गया हैं।
- सभी पात्र महिलाओं को प्रसूति के समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाली सहायता राशि पूरे 20,000 रूपए निर्धारित की गई हैं।
- जो की तीन भागो में प्रदान किया जाएगा, जैसे पहली और दूसरी क़िस्त तीन-तीन महीनो के वक्फे में उपलब्ध कराई जाएगी।
- अंतिम क़िस्त लाभार्थी महिला को उसके बच्चे के जन्म हो जाने के बाद मुहैया कराई जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत महिला कामगार प्रसूति की स्थिति में अपनी और अपने बच्चे की सभी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। साथ ही वे बच्चे के जन्म के बाद भी विभिन खर्चो को आसानी से पूरा कर सकेंगी।
- जिसके तहत प्रदेश में कुपोषण और अन्य कारणों से होने वाली बाल-मृत्यु दर में भी कमी आएगी।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाऐं आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकती है।
- क्योकि पंजीकृत श्रमिक ही इसका लाभ लेने के योग्य पात्र होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा महिला कामगारो को 2 बच्चो के जन्म तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला श्रमिकों को एक वर्ष के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पूर्ण रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
- जिन निर्माण वाहनों के पास वैध बोर्ड सदस्यता नहीं है वे योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इसका लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।
- लाभ उन निर्माण श्रमिकों की पत्नियों को नहीं मिलेगा जो सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों में काम करते हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
- बैंक खाता विवरण
- स्व घोषणा पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया?
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको जिला, हितग्राही का नाम, पंजीयन क्रमांक आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक कर एक नया पेज खुल कर आएगा।
- आपको इस पेज पर पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आवेदन कर सकेंगे।
योजना की स्थिति देखने की प्रक्रिया?
- इसके लिए आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जहां पर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- जिसके बाद आपको ”भवन एवं अन्य संनिर्माण” के सेक्शन में से ”योजना की स्थिति देखे” के विकल्प पर क्लिक करना है|
- आपके द्वारा क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा। .
- जिसमे आपको योजना के नाम चयन करना है। इसके बाद आवेदन क्रमांक दर्ज कर देना है।
- सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको ”स्थिति देखे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप योजना की स्थिति देख पाएंगे।
ऑनलाइन स्थिति देखने की प्रक्रिया?
- आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जहां पर आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इसमें मांगी गयी सभी जानकरियाँ दर्ज कर दे। साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर दें।
- अब आपके सामने आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद आपको होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के सेक्शन में से रिपोर्ट के अनुभाग में ऑनलाइन सेस स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज आएगा, जिस पर आपको अपना ट्रांजैक्शन क्रमांक दर्ज कर देना है, अब आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- जिस पर आपके सामने ऑनलाइन सेस की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
- अब आप इस प्रकार बड़ी आसानी से ऑनलाइन स्थिति देख सकते है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2024 क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करे?
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