हरियाणा महिला समृद्धि योजना पंजीकरण (महिला समृद्धि योजना) के आवेदन पत्र हरियाणा सरकार द्वारा hsfdc.org.in / saralharayana.gov.in पोर्टल पर स्वीकार किए जा रहे हैं; एमएसवाई योजना के तहत, एससी महिला उम्मीदवार 5% ब्याज दर पर 60,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और पात्रता मानदंड और लाभार्थियों सहित इस योजना के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह एमएसवाई योजना अनुसूचित जाति (एससी) के व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए इस योजना को सभी महिलाओं के लिए लागू किया है। आवेदन करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) आवेदन पत्र भरें। एससी वर्ग के लोग अब योजना के माध्यम से ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। इसमें, राज्य सरकार केवल 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 60,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के अलावा, हरियाणा सरकार ने एक नई माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस (ऋण योजना) भी शुरू की है जिसके माध्यम से लोगों को श्रम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उन्हें किसी भी रोजगार स्थापित करने में आसानी से सहायता मिल सकेगी। हरियाणा सरकार सरल हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए www.hsfdc.org.in और www.hsfdc.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रही है। यहां आप इस योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और पात्र लाभार्थियों के बारे में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपको जानना आवश्यक है।
Details of Haryana women prosperity scheme
योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभार्थी | राज्य की SC वर्ग की महिलाये |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए लाभार्थी
- ब्यूटी पार्लर
- चाय की दुकान
- पापड़ बनाना
- टोकरी बनाना
- कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय
- बुटीक
- कॉस्मेटिक की दुकान
- डेयरी फार्मिंग
- चूड़ी की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कपड़े की दुकान
पात्रता
केवल पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली महिलाएं ही राज्य सरकार की इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। योजना के लिए पात्रता आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये (परिवार पहचान पत्र पीपीपी के अनुसार) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एमएसवाई ऋण के लिए बीपीएल–पात्र आवेदकों को 10,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।
दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण
- मोबाईल नंबर
- पहचान पत्र
- जाति प्रमाण
- निवास प्रमाण
हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो लाभार्थी इस योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिये गये चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आवेदक को सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको नया उपयोगकर्ता मिलेगा? यहां रजिस्टर करें विकल्प दिखाई देगा; इस पर क्लिक करें।
- विकल्प चुनने के बाद, हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म नीचे प्रदर्शित होता है।
- उसके बाद, पंजीकरण फॉर्म पर मांगी गई सभी जानकारी भरें, सबमिट बटन पर क्लिक करें और फिर अपनी “लॉगिन आईडी” और “पासवर्ड” का उपयोग करके लॉग इन करें।
- “सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें और “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” लिंक पर क्लिक करें।
- खोज बॉक्स में “Mahila Samridhhi” टाइप करें और HSFDS विभाग द्वारा “महिला रोजगार के लिए आवेदन के लिए सेवा का नाम (केवल महिला लाभार्थियों के लिए स्व–रोजगार आय योजना के लिए आवेदन)” चुनें।
- फिर हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा।
- यहां आवेदक अपने सभी विवरण सही–सही दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरा हुआ एमएसवाई आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
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