सरकार द्वारा झारखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 के अधिनियमन के बाद, अब राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ उठाने के लिए झारखंड विवाह पंजीकरण पूरा करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इस योजना की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। आप इस पोर्टल के माध्यम से झारखंड विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के 15 दिनों के बाद इस पोर्टल के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, इसलिए यदि आप पंजीकरण करना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो इस लेख को अच्छी तरह से पढ़ें।
सरकार द्वारा प्रशासित विवाह पंजीकरण नियम 2018 के तहत Registration अनिवार्य हो गया है, क्योंकि विवाहित जोड़ों के विवाह को अब कानूनी रूप से वैध माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों और अन्य सरकारी अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। झारखंड सरकार द्वारा कई नागरिकों की परियोजनाएं बिना प्रमाण पत्र के पूरी नहीं की जा सकती हैं। यदि राज्य में किसी भी विवाहित जोड़े ने अपने विवाह को पंजीकृत नहीं किया है, तो उन सभी को प्रत्येक विलेख में निर्दिष्ट जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 100 रुपये प्रति दिन कर दिया है।
Details of marriage certificate online apply
नाम | झारखण्ड विवाह पंजीकरण |
आधिकारिक वेबसाइट | https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ |
श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
आरम्भ की गई | झारखंड सरकार |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | झारखंड के विवाहित नागरिक |
झारखण्ड विवाह पंजीकरण का उदेश्य
झारखंड सरकार द्वारा marriage registration नियम 2017 को अपनाने के बाद, अब जाति, धर्म या संप्रदाय की परवाह किए बिना सभी के लिए Registration पूरा करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, और अब जनता की सहायता के लिए स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे राज्य के निवासियों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस आधार–आधारित झारखंड विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में, पहले से ही विवाहित जोड़े प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
विशेषताएं
- शहरी क्षेत्रों में विवाह पंजीकरण नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और अधिसूचना क्षेत्र समितियों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने वाले अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है।
- प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विवाह से 15 दिन पहले पंचायत सचिवालय में आवेदन जमा करना होता है।
- अगर किसी को शादी पर आपत्ति है तो उसे 7 दिन के अंदर आवेदन करना होगा, जिसके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है.
- विवाह प्रमाण पत्र पर अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, यह प्रमाण पत्र उन अधिकारियों से भी प्राप्त किया जा सकता है जो नागरिक जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड जारी करते हैं।
- इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड और प्रज्ञा केंद्र भी विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं।
jharkhand vivah panjikaran की प्रक्रिया के बाद क्या करें?
- यदि आपने registration प्रक्रिया पूरी कर ली है और अपना फॉर्म जमा कर दिया है, तो आपको एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
- आप यह नंबर अपने नामांकन फॉर्म पर भी पा सकते हैं।
- अब, अपनी नामांकन पर्ची और आवेदन पत्र प्रिंट करें।
- प्रिंटआउट अपने पास रखें. अब, इस आवेदन में जमा किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ की एक प्रति प्रिंट करें।
- जब भौतिक सत्यापन की बात आती है, तो आपको इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- 15 दिनों के बाद आपको भौतिक सत्यापन के लिए उपयुक्त कार्यालय में बुलाया जाएगा, जहां आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
झारखण्ड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना
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