बिहार सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना शुरू की है। मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए किसानों को मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना के तहत 70% तक अनुदान मिलेगा। मत्स्य विभाग यह अनुदान देगा। सरकार ने राज्य के चौर जल क्षेत्र में अनुपयोगी या बंजर जमीन पर तालाब बनाने के लिए यह परियोजना शुरू की है. आज हम आपको इसके बारे में वह सब कुछ बताएंगे, जिसमें उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया शामिल है। अगर आप इस योजना में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह लेख पढ़ना होगा।
आप सभी जानते हैं की हमारी केंद्र और राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। इन सभी योजनाओं का संचालन कर सरकार किसान का भविष्य बेहतर बनाती है और उन्हें आय में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ उपाय प्रदान करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों का भविष्य उज्वल और उनका विकास करना होता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को मत्स्य पालन यानी मछली पालन करने के लिए तालाब का निर्माण करवाकर देंगी।
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना
इस तालाब के निर्माण में 70 फीसदी तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना बिहार के किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए शुरू की गई है और साथ ही बंजर जमीन का इस्तेमाल भी होगा उस पर तालाब बनवाकर। आज हम आपको इस लेख के द्वारा Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana के बारे में बताएंगे, इस योजना के मुख्य विचार, उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। कृपया आप हमारे इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढें।
तालाब निर्माण विकास योजना
MSCVY के माध्यम से बिहार में उपलब्ध निजी चौर जल क्षेत्र की भूमि पर मछली पालन के लिए तालाब बनाये जायेंगे। मत्स्य पालन के साथ–साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी का विकास किया जाएगा। तालाब निर्माण के लिए अनुदान के साथ–साथ सरकार कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी के लिए भी अनुदान देगी। इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग फिलहाल सीवान समेत छह जिलों में इसका संचालन कर रहा है विभाग ने 50 प्लॉटों में तालाब निर्माण के लिए 2.48 करोड़ रुपये अनुदान का लक्ष्य रखा है. चौर विकास के लिए तीन तरह के मॉडल तैयार किये गये हैं. जिसमें एक तालाब के अंदर दो तालाब, चार तालाब एवं एक तालाब के निर्माण एवं विकास की योजना है। मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण हेतु इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 70% तक अनुदान राशि प्राप्त होगी।
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों की बंजार जमीन पर तालाब का निर्माण करके मत्स्य पालन यानी मछली पालन करवाएगी। मत्स्य पालन के साथ सरकार किसान बागवानी और कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देंगी। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत सरकार तालाब निर्माण के लिए किसानों को 70% तक का अनुदान प्रदान करेंगी। अभी बिहार सरकार और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा इस योजना को केवल छह जिलों में शुरू किया है। इस योजना के सफल होने के बाद इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मत्स्य संसाधन विभाग ने 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का फैसला किया है।
Details of Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
किसके द्वारा पेश किए गई | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
लाभ | तालाब निर्माण पर 70% तक अनुदान प्रदान करना |
लाभार्थी | बिहार राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | बिहार राज्य में मत्स्य पालन यानी मछली पालन को बढ़ावा देना |
राज्य | बिहार |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | fisheries.bihar.gov.in |
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के चौर बहुल जिलों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब निर्माण के लिए लाभार्थियों को अनुदान प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, मछली पालन से राज्य में महत्वपूर्ण रोजगार पैदा होता है जबकि अन्य राज्यों से मछली के आयात में कमी आती है। इस योजना से निजी चौर जल क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। चौर विकास के लिए यह योजना “लाभार्थी आधारित चौर विकास” एवं “उद्यमी आधारित चौर विकास” को क्रियान्वित करेगी।
लाभ और विशेषताएं
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है।
- सरकार किसानों की बंजार जमीन पर तालाब का निर्माण करके मत्स्य पालन यानी मछली पालन करवाएगी।
- मत्स्य पालन के साथ सरकार किसान बागवानी और कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देंगी।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत सरकार तालाब निर्माण के लिए किसानों को 70% तक का अनुदान प्रदान करेंगी।
- अभी बिहार सरकार और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा इस योजना को केवल छह जिलों में शुरू किया है।
- सफल होने के बाद इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
- मत्स्य संसाधन विभाग ने 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का फैसला किया है।
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- भूस्वामित्व प्रमाण पत्र
- लीज एकरारनामा
- समूह में कार्य करने की सहमति
- आवेदकों को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- व्यक्तिगत/ समूह में आवेदन किया जा सकता है।
- समूह में न्यूनतम 5 सदस्य होने जरूरी हैं।
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- जीएसटी
- व्यक्तिगत /समूह लाभुको के द्वारा स्व–अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
- उद्यमी लाभुको के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र
- विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- होमपेज पर आपको मत्स्य योजनाओं हेतु आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- यहां पर आपको दो विकल्प मत्स्य योजनाओं में आवेदन हेतु पंजीकरण करें और दूसरा पहले से पंजीकृत है तो लॉगिन करें के विकल्प दिखाई देंगे।
- यदि आप पंजीकृत नहीं है तो आप मत्स्य योजनाओं में आवेदन हेतु पंजीकरण करेंके लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर ले और फिर जाकर पहले से पंजीकृत है तो लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अब आप अपना रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड नंबर दर्ज करके लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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Directorate of Fisheries
Animal and Fisheries Resources Department Govt. Of Bihar
2nd Floor, Vikas Bhawan(New Secretariat), Bailey Road, Patna
Patna 800015
Telephone No: 0612 – 2215175
Email ID : directorfisheries-bih[at]nic[dot]in
Website: www.ahd.bih.nic.in, fisheries.bihar.gov.in
Project Management Unit(P.M.U), Directorate of Fisheries
- Toll-Free Number – 1800 3456 185
- Landline Number – 2230200,01
- E-Mail ID – pmufisherieshbihar[at]gmail[dot]com
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