हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है हालाँकि, अपनी ख़राब आर्थिक स्थिति के कारण वह अपने सपने को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति देती है। तीर्थ दर्शन योजना से सभी धर्मों के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप हरियाणा के नागरिक हैं और Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana का लाभ लेना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024 शुरू की है। निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने वाली योजना का लाभ गरीब परिवार के लोग उठा सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति देती है। इस योजना के तहत, सरकार 70% खर्च वहन करती है, शेष 30% लाभार्थी वहन करता है। पर्यटन विभाग हर साल 250 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष तीर्थ स्थलों पर ले जाता है। इससे सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिलता है।
Details of Haryana Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana
योजना का नाम | Haryana Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana |
राज्य | हरियाणा |
अधिकारिक वेबसाइट | haryanatourism.gov.in |
शुरू की गई | 400 से अधिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
लाभार्थी | 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग |
लाभ | 70% खर्च राज्य सरकार द्वारा |
विभाग | पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मुख्य लक्ष्य राज्य के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करने की अनुमति देना है। क्योंकि बुजुर्ग लोग आर्थिक तंगी के कारण अपनी इच्छाशक्ति को मार देते हैं। ऐसे लोगों को निःशुल्क तीर्थयात्रा कराकर उनकी मनोकामना अवश्य पूरी की जानी चाहिए। क्योंकि तीर्थयात्रा से व्यक्ति का सामाजिक दृष्टिकोण व्यापक होता है तथा अखण्डता, राष्ट्रीय एकता एवं एकता की भावना जागृत होती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार यात्रा व्यय का 70% वहन करती है, जबकि लाभार्थी शेष 30% वहन करता है।
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पात्रता
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी के बुजुर्ग लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- गैर–बीपीएल परिवारों के नाम लिखें; इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें खर्च का 30% भुगतान करना होगा।
- आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- केवल कम आय वाले परिवारों के वरिष्ठ नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- बुजुर्ग आवेदकों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
- राज्य के सभी धर्मों के लोग आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील, एसडीएम या डीसी कार्यालय में जाएं।
- इसके बाद आपको वहां जाकर आवेदन प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में बताए गए दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आवेदकों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- आवेदकों का चयन रैंडम ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
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