पीएम कुसुम योजना को शुरू करने का प्रमुख लक्ष्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप की आपूर्ति करना है। इस PM Kusum Yojana के तहत केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में परिवर्तित करेगी। देश में जो किसान सिंचाई पंपों को चलाने के लिए डीजल या गैसोलीन का उपयोग करते हैं, वे अब कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इस परियोजना के पहले चरण में देश भर के 1.75 लाख ईंधन और गैसोलीन स्टेशनों को सौर पैनलों द्वारा संचालित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से अगले दस वर्षों में 17.5 लाख डीजल पंप और 3 करोड़ कृषि पंपों को सौर पंपों में बदलने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के किसानों के लिए यह एक आवश्यक योजना है। सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आवंटित किया। राज्य के किसानों के खेतों में सोलर पंप बनाने और सोलर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 के बजट में इस योजना की पहल के तहत राज्य के 20 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने में सहायता दी जाएगी।
Details of PM Kusum Yojana
नाम | पीएम कुसुम योजना |
उद्देश्य | रियायती मूल्य पर सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना |
कैटेगरी | केंद्र सरकार योजना |
लॉन्च की गयी | वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://rreclmis.energy.rajasthan.gov.in/ |
पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं, जहां सूखा पड़ता है। तथा वंहा खेती करने वाले किसानो की खेती को सूखे से नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानो को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत किसानो को सिचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा प्रदान करना जैसे वह अपने खेतो कि अच्छे से सिचाई कर सके। इसके ज़रिये किसान को दोहरा फायदा होगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा यदि किसान अधिक बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते है। तो उन्हें उसकी कीमत भी मिलेगी।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थी कौन है ?
- किसान
- किसान उत्पादक संगठन
- जल उपभोक्ता एसोसिएशन
- किसानों का समूह
- सहकारी समितियां
- पंचायत
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की पात्रता मानदंड
- आवेदक को भारतीय स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यदि आवेदक किसी डेवलपर के माध्यम से परियोजना विकसित कर रहा है, तो डेवलपर की कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक अपनी भूमि या वितरण निगम द्वारा रिपोर्ट की गई क्षमता (जो भी छोटा हो) के अनुपात में 2 मेगावाट की क्षमता का अनुरोध कर सकता है।
- प्रति मेगावाट लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
- इसके तहत स्वयं के निवेश के माध्यम से प्रोजेक्ट के लिए किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- रजिस्ट्रेशन की कॉपी
- ऑथराइजेशन लेटर
- जमीन की जमाबंदी की कॉपी
- चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट
राजस्थान कुसुम योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया?
- सबसे पहले आवेदक को योजना की Official website पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको पंजीकरण “Online Registration” का विकल्प पर क्लिक करे।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे Name ,Address ,Aadhar Card Number ,Mobile Number आदि भर Submit के बटन पर क्लिक करे।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको चयनित लाभार्थियों को सौर पंप सेट की 10% लागत विभाग द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
- इसके बाद कुछ ही दिनों में अपने खेतो में सोलर पम्प लगा दिए जायेगे।
उत्तर प्रदेश कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- सबसे पहले कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज आएगा।
- होम पेज पर आपको Program के विकल्प में से सोलर एनर्जी प्रोग्राम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको Kusum Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको पंजीकरण के विकल्प पर Registration Form खुल जायेगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर आपको Register के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर सकेंगे।
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