सरकार राज्य की महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। महिलाओं को ये लाभ प्रदान करने का लक्ष्य उनके जीवन में आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा पैदा करना है। सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है। यह योजना राज्य की महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 100,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराती है, इसलिए आज हम आप सभी को सक्षम बनाएंगे। हम आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, व्यावसायीकरण प्रक्रिया इत्यादि। अगर आप छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
2009-2010 में, छत्तीसगढ़ महिला कोष ने राज्य की महिलाओं के लिए योजना शुरू की। इस योजना से 35 से 45 वर्ष की विधवा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, ट्रांसजेंडर महिलाओं, एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं और राज्य यौन पीड़ितों को लाभ मिलता है। महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए 100,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। महिलाएं इस लोन का उपयोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकती हैं। इसका लाभ राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मिलता है। महिलाओं की सेवा होगी. ऋण 5% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की गई हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही हैं और उन्हें अपनी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए भी काफी समस्याओ का सामना करना पड रहा हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana से जुडी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी विस्तार से दे रहें हैं। आप से अनुरोध हैं की आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
Details of CM Saksham Suraksha Yojana
योजना का नाम | सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ |
ऋण की राशि | ₹100000 |
लाभार्थी | विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं |
शुरू की गई | महिला कोष द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
ब्याज दर | 6.5% |
उद्देश्य | खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट |
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य
योजना शुरू करने का छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। परिणामस्वरूप, महिलाओं की जीवनशैली में सुधार होगा, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस योजना से राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। प्रदान की जाने वाली राशि कम ब्याज दर के साथ 100,000 रुपये होगी। इस योजना के परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
जैसा की हम सभी जानते हैं कि कैन्दर सरकार व राज्य सरकार द्वारा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती रहती हैं। ताकि महिलाओ को आने वाले समय में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana को शुरू किया गया हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओ को कम ब्याज दर पर लोन देकर आत्मनिर्भर बनाना हैं। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 35 से 45 वर्ष तक की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया है। क्योकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओ को अपनी देनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता हैं, इसलिए Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana को प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ताकि लोन का लाभ प्राप्त करके राज्य की सभी महिलाएं अपना लघु उद्योग शुरू कर सकें।
लाभ एवं विशेषताएँ
- यह ऋण 5% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए उपलब्ध है।
- आवेदक महिलाओं के आवेदन पत्र जिला स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं।
- 35 से 45 वर्ष की महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है।
- ब्याज दर 6.5% थी, लेकिन 2017 में इसे घटाकर 5% कर दिया गया।
- महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी।
- बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
- इस योजना से राज्य में विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, ट्रांसजेंडर लोगों, एचआईवी/एड्स पीड़ितों, यौन पीड़ितों और कम आय वाले परिवारों की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लाभ मिलता है।
- सन् 2009-2010 में राज्य की महिलाओं को खुद का लघु उद्योग शुरू करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया हैं।
- छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा राज्य की 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाएं, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं एवं यौन पीड़ित महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया हैं।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को एक लाख रूपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा हैं।
- यह लोन राज्य की पात्र महिलाओ को केवल 5% साधारण ब्याज दर पर 5 सालों के लिए दिया जा रहा हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी।
- Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana का लाभ प्राप्त करके महिलाओ में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उन महिलाओ को प्रदान किया जाएगा
- जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही हैं।
- Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत राज्य में बेरोजगारी की दर कम होगी,
- महिलाओ की आर्थिक स्थति में सुधार आएगा और वह आत्मनिभर बनेगी।
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत योग्यता
- यह योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
- महिलाओं की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे कम आय वाले परिवारों से होनी चाहिए।
- केवल विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ितों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- BPL राशन कार्ड
- विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
वित्तीय वर्ष के अनुसार भुगतान ऋण राशि का विवरण
क्र संख्या | वित्तीय वर्ष | ऋण राशि |
1 | 2009-10 | 67 से अधिक महिलाओं को 45 लाख 30 हजार रूपए का ऋण प्रदान किया गया। |
2 | 2010-11 | 90 लाख रूपए का ऋण 162 महिलाओं को दिया गया। |
3 | 2011-12 | 9 लाख 95 हजार रूपए का ऋण 190 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
4 | 2012-13 | 1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रूपए, का ऋण 230 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
5 | 2013-14 | 90 लाख 15 हजार रूपए, ऋण राशि 168 महिलाओं को प्रदान की गयी |
6 | 2014-15 | 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रूपए ऋण राशि 191 महिलाओं को प्रदान की गयी |
7 | 2015-16 में मार्च 2016 तक | 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रूपए ऋण का लाभ 346 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
Saksham Suraksha Yojana Registration Process?
- आपको सबसे पहले उपयुक्त कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा।
- सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन पत्र कार्यालय/केंद्र से प्राप्त करना होगा।
- फिर आपको फॉर्म भरना होगा.
- फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज की जानी चाहिए।
- अब आपको फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- आपको यह फॉर्म उसी कार्यालय या केंद्र में जमा करना होगा जहां आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग का प्रभारी अधिकारी आपके आवेदन पत्र की समीक्षा करेगा।
- यदि सत्यापन के दौरान आपका आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाता है तो आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
- आप इस प्रकार इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना
Official Link | Apply Now |
ModiScheme Homepage | Apply Now |
Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप को सबसे पहले संबंधित कार्यालय या फिर अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना हैं।
- वहां जाने के बाद आपको सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना हैं।
- फिर आपसे फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी डिटेल्स को दर्ज करना हैं।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना हैं।
- अब आप कार्यालय में जाकर अपने आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- जिसके बाद अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी.
- जांच सफल होने के बाद लाभार्थी आवेदक महिला को ऋण राशि आसान शर्तों पर प्रदान की जाएगी।
- आप इस प्रकार मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
संबंधित प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना क्या है ?
- ये योजना प्रदेश की महिलाओ के लिए लायी गयी है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी।
Saksham Suraksha Yojana कब और क्यों शुरू की गयी ?
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 – 2010 में महिला कोष द्वारा की गयी थी।
- इसका सञ्चालन महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है।
Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत मिलने वाली लोन राशि कितनी होती है ?
- इस योजना के तहत आप को 1 लाख रूपए तक की ऋण राशि मिलती है।
- ऋण के माध्यम से लाभार्थी महिला अपना लघु उद्योग या कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन को कब तक लौटा सकते हैं ?
- Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लोन को आप 5 वर्षों तक 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लौटना होगा।