हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी किसानों के लाभ के लिए एक ई–खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। इस E Kharid Haryana पोर्टल के माध्यम से किसान इंटरनेट के माध्यम से अपनी फसल सीधे सरकार को बेच सकेंगे। उन्हें सरकार को बेचने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल को पंजीकृत करना होगा और फसल का पूरा विवरण प्रदान करना होगा। ई–खरीद किसान के साथ पंजीकरण करने वाले किसान अपनी फसल सीधे सरकार को बेच सकते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। आज का लेख आपको इसी विषय पर जानकारी प्रदान करेगा।
राज्य में किसान हरियाणा ई–खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुआई के समय अपनी फसल की जानकारी दर्ज करके अपनी फसल बेच सकते हैं और उसका सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, हरियाणा ई–खरीद पोर्टल पर पंजीकरण करते समय, किसानों को बुआई की सटीक जानकारी प्रदान करनी होगी। यह आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा के किसानों के हित में बनाई गई है। Haryana E-Kharid पोर्टल की बदौलत हरियाणा राज्य के किसान आसानी से अपना व्यवसाय कर सकते हैं।
Details of E Kharid Haryana Farmer Registration
पोर्टल का नाम | हरियाणा ई–खरीद |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के किसान |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
शुरू किया गया | राज्य सरकार द्वारा |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ekharid.in/ |
हरियाणा ई-खरीद ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य
राज्य सरकार ने राज्य के सभी किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें फसल के नुकसान से बचाने के लिए इस पोर्टल की स्थापना की। यह पोर्टल सभी किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण करने की अनुमति देगा। ताकि, जब फसल तैयार हो जाए तो हम इसे सीधे सरकार को बेच सकें। इससे उनकी फसलें बिक्री से पहले खराब होने से बच जाएंगी। इस योजना से न केवल उन्हें नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि उन्हें फसल खरीदने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर एक निश्चित/निश्चित राशि भी प्रदान की जाएगी। इस स्थिति में किसान पहले की तुलना में अधिक पैसा कमाएंगे। इससे वे आसानी से अपने परिवार का भरण–पोषण कर सकेंगे।
दिशा-निर्देश
- आपको जन्म तिथि वही भरनी होगी जो आपके पहचान प्रमाण पत्र में है ।
- मिट बटन पर क्लिक करने पर बीजारोपण विवरण फॉर्म खुल जाएगा। बीजारोपण विवरणों को भरने के लिए निम्नलिखित जानकारी देना आवश्यक हैं:योजना का नाम, फसल का साल, वस्तु, क्षेत्रफल एकड़ में, किला नंबर: किला नंबर दर्ज करें जहां खेती की गयी है। उदाहरण 101,102,१०३, उत्पादक श्रेणी- उत्पादक श्रेणी के प्रकार को भरें (भूमि मालिक,पट्टेदार,काश्तकार या संयुक्त)
- किसान आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड में से किसी भी 1 दस्तावेज की स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं।
- बैंक विवरण के लिए, किसान के पास बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ होना चाहिए।
- किसानों को अपना सही बैंक खाता नंबर, खाताधारक का नाम, IFSC कोड दर्ज करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मतदाता आई.डी
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भूमि का क्षेत्रफल, श्रेणी सम्बन्धी जानकारी
पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- केवल किसान ही इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है ।
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Haryana E-Kharid ऑनलाइन किसान पंजीकरण कैसे करे?
यदि इच्छुक राज्य लाभार्थी ई–खरीद पोर्टल पर किसानों के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आवेदक को आधिकारिक हरियाणा ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद किसान का ऑनलाइन ई–खरीद पंजीकरण फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- आपको इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल फोन नंबर, नाम, गांव का नाम, तहसील, बैंक खाता नंबर और पता शामिल है।
- सारी जानकारी भरने के बाद जारी रखें बटन पर क्लिक करें।
- फिर, सभी किसान आधिकारिक वेबसाइट https://ekharid.in पर अपने खातों में “लॉगिन” कर सकते हैं।
Official Link | Apply Now |
ModiScheme Homepage | Apply Now |
Helpline Number
- Toll-Free Helpline 1800-180-2060
- Email: hsamb.helpdesk@gmail.com | http://hsamb.org.in/
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